जयपुर. प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए गृह विभाग ने 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत टीकाकरण और जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा. कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए एंटी कोविड-19 टीम का गठन करने के साथ ही सख्ती से दिशा निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी. एंटी कोविड टीमें आमजन में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के साथ ही टीकाकरण में भी मदद करेगी.
नई गाइडलाइन में प्रदेश वासियों को सलाह दी गई है कि जिन स्थानों पर कोविड-19 के संक्रमण का फैलाव ज्यादा है, वहां 19 अप्रैल तक अंतरराज्य और अंतरजिला यात्राएं ना करें. वहीं, राज्य से बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, वरना गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए उसे क्वारंटाइन किया जाएगा. इसके लिए पूर्व की भांति प्रवेश द्वार पर चेक पोस्ट स्थापित कर निर्णय की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित कराई जाएगी.
वहीं, राज्य के बाहर से यात्रा करने वाले यात्रियों की भी rt-pcr नेगेटिव जांच रिपोर्ट के संबंध में जारी आदेशों की सुनिश्चित कराई जाएगी. यही स्थिति एयरपोर्ट पर भी लागू करवाई जाएगी. नई गाइडलाइन में जिन स्थानों पर 5 से अधिक संक्रमित व्यक्तियों का समूह चिन्हित किया गया है. उसे जिला कलेक्टर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक कार्रवाई करेगा. वहीं, जिला मजिस्ट्रेट पुलिस कमिश्नर कोविड-19 संक्रमण की स्थिति का आकलन के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार में रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे. लेकिन, रात्रि 8 बजे से पूर्व और सुबह 6 बजे के पश्चात करने पर राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. वहीं, नई गाइडलाइन में वर्क फ्रॉम होम को भी प्रोत्साहित किया गया है. सरकारी कार्यालयों में अध्यक्ष की ओर से आवश्यकता अनुसार 75% कार्मिकों को कार्य के लिए बुलाया जाएगा. शेष कार्मिक work-from-home की स्थिति में रहेंगे.
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शहरी क्षेत्र सीमा में...
- कक्षा 1 से 9 तक नियमित कक्षा गतिविधियां इस अवधि के दौरान बंद रहेगी.
- कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यूजी पीजी की नियमित कक्षा प्रतिबंधित या बंद रहेगी. लेकिन, प्रायोगिक कक्षा हेतु स्टूडेंट लिखित अनुमति के बाद जा सकेंगे.
- शैक्षणिक संस्थान प्रधान जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी विद्यालय/कॉलेज में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति पर उसे बंद किया जा सकेगा.
- नर्सिंग पैरामेडिकल मेडिकल कॉलेज पूर्व की तरह खुले रहेंगे.
- वहीं, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स मनोरंजन पार्क और सामान स्थान बंद रखे जाएंगे.
- स्विमिंग पूल जिम को खोलने की अनुमति भी नहीं होगी.
- सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन शैक्षणिक सांस्कृतिक धार्मिक सार्वजनिक जन कार्यक्रमों का आयोजन कर्ता द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि हॉल की क्षमता 50% और अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमति किए जाएं.
- खुले स्थानों पर मैदान या अन्य जगह ध्यान में रखते हुए प्रति व्यक्ति 6 फीट की दूरी सुनिश्चित की जाए, साथ ही 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 100 व्यक्तियों की सीटिंग रखी जाए.
- धार्मिक स्थलों द्वारा भी यह दिशा निर्देश की पालना कराई जाए.
- रेस्टोरेंट में रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन रेस्टोरेंट्स में टेकअवे डिलीवरी पर यह लागू नहीं होगा.
- विवाह संबंधी आयोजनों में यह सुनिश्चित की जाएगी की आमंत्रित मेहमान की संख्या 100 से अधिक ना हो और यदि दिशा निर्देशों की अवहेलना हुई तो कानूनन उसे सील कर दिया जाएगा.
इसी तरह संपूर्ण प्रदेश में धार्मिक मेला उत्सव और त्योहारों का आयोजन विभागीय समसंख्या प्रदेश के पुराने आदेश अनुसार ही हो सकेगा.
सरकार ने राजस्थान के निवासियों को यह भी सुझाव दिया है कि कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए वे धार्मिक मेले त्योहार आदि में सम्मिलित होने से बचे. वहीं, यदि किसी व्यक्ति संस्था प्रतिष्ठान द्वारा उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना की जाती है. तो जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. पूर्व में जारी गाइडलाइंस दिनांक 31 मार्च 2021 द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे.