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राज्य सरकार ने रोडवेज पर लगाया रेस्मा, 20 अक्टूबर से 3 महीने तक नहीं होगी कोई हड़ताल

राजस्थान सरकार ने रोडवेज पर रेस्मा लगा दिया है. इस दौरान रोडवेज की सभी सेवाएं, कार्यालय संबंधित क्रियाकलाप अति आवश्यक सेवा घोषित रहेगी. रोडवेज कर्मचारी अब हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे.

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राज्य सरकार ने रोडवेज पर लगाया रेस्मा
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Published : Oct 20, 2021, 10:37 PM IST

जयपुर. राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रोडवेज पर रेस्मा लगा दिया है. सरकार ने 20 अक्टूबर से 3 महीने के लिए रेस्मा लागू किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहमति के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं. इस दौरान रोडवेज की सभी सेवाएं कार्यालय संबंधित क्रियाकलाप अतिआवश्यक सेवा घोषित रहेगी. रोडवेज कर्मचारी अब हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे.

पढ़ें. राजस्थान सरकार ने 2014 से पेट्रोल-डीजल पर टैक्स नहीं बढ़ाया, केंद्र से हो रही बढ़ोतरी: खाचरियावास

सीएम गहलोत की सहमति के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए रोडवेज पर 20 अक्टूबर से 3 महीने के लिए रेस्मा लागू किया गया है. रेस्मा लागू होने के बाद अब रोडवेज कर्मचारी और उससे संबंधित लोग हड़ताल नहीं कर पाएंगे. हड़ताल पर जाने से कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है.

आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 की धारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य पथ एवं परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों और उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में 20 अक्टूबर से आगामी तीन महीनों तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है. दरअसल राज्य सरकार ने दिवाली और आने वाले दिनों में होने वाली पटवारी सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए रेस्मा लागू की है.

जयपुर. राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रोडवेज पर रेस्मा लगा दिया है. सरकार ने 20 अक्टूबर से 3 महीने के लिए रेस्मा लागू किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहमति के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं. इस दौरान रोडवेज की सभी सेवाएं कार्यालय संबंधित क्रियाकलाप अतिआवश्यक सेवा घोषित रहेगी. रोडवेज कर्मचारी अब हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे.

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सीएम गहलोत की सहमति के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए रोडवेज पर 20 अक्टूबर से 3 महीने के लिए रेस्मा लागू किया गया है. रेस्मा लागू होने के बाद अब रोडवेज कर्मचारी और उससे संबंधित लोग हड़ताल नहीं कर पाएंगे. हड़ताल पर जाने से कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है.

आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 की धारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य पथ एवं परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों और उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में 20 अक्टूबर से आगामी तीन महीनों तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है. दरअसल राज्य सरकार ने दिवाली और आने वाले दिनों में होने वाली पटवारी सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए रेस्मा लागू की है.

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