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प्रशासनिक सुधार विभाग की रोक के बावजूद तबादला, सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने जताई नाराजगी

प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से रोक के बावजूद अधीक्षण भूजल वैज्ञानिक का तबादला करने पर राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगा दी (Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal stays on transfer) है. अधिकरण ने इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव और भूजल विभाग के मुख्य अभियंता से जवाब मांगा है.

Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal stays on transfer
प्रशासनिक सुधार विभाग की रोक के बावजूद तबादला, सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने जताई नाराजगी
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Published : May 10, 2022, 6:31 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से रोक के बावजूद अधीक्षण भूजल वैज्ञानिक का तबादला करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव और भूजल विभाग के मुख्य अभियंता से जवाब मांगा (Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal stays on transfer) है. अधिकरण ने यह आदेश गोपाल प्रसाद शर्मा की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने गत 23 मार्च को आदेश जारी कर तबादलों पर रोक लगा रखी है. विभाग के परिपत्र के तहत राज्य सरकार के अनुमोदन से ही तबादला किया जा सकता है. अपील में कहा गया कि गत 13 अप्रैल को अपीलार्थी का जयपुर से जोधपुर तबादला कर दिया और एक अन्य अधीक्षण भूजल अधिकारी सुनील शर्मा का जोधपुर से जयपुर तबादला कर दिया.

पढ़ें: 11 दिन में दो जगह पदस्थापन, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने लगाई तबादले पर रोक

अपील में कहा गया कि यह तबादला दूसरे अधिकारी सुनील शर्मा को एडजस्ट करने के लिए किया गया है. इसके अलावा अधिकारियों ने प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र की अवहेलना करते हुए यह तबादला किया है और इसके लिए राज्य सरकार से भी कोई अनुमोदन नहीं लिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से रोक के बावजूद अधीक्षण भूजल वैज्ञानिक का तबादला करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव और भूजल विभाग के मुख्य अभियंता से जवाब मांगा (Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal stays on transfer) है. अधिकरण ने यह आदेश गोपाल प्रसाद शर्मा की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने गत 23 मार्च को आदेश जारी कर तबादलों पर रोक लगा रखी है. विभाग के परिपत्र के तहत राज्य सरकार के अनुमोदन से ही तबादला किया जा सकता है. अपील में कहा गया कि गत 13 अप्रैल को अपीलार्थी का जयपुर से जोधपुर तबादला कर दिया और एक अन्य अधीक्षण भूजल अधिकारी सुनील शर्मा का जोधपुर से जयपुर तबादला कर दिया.

पढ़ें: 11 दिन में दो जगह पदस्थापन, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने लगाई तबादले पर रोक

अपील में कहा गया कि यह तबादला दूसरे अधिकारी सुनील शर्मा को एडजस्ट करने के लिए किया गया है. इसके अलावा अधिकारियों ने प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र की अवहेलना करते हुए यह तबादला किया है और इसके लिए राज्य सरकार से भी कोई अनुमोदन नहीं लिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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