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समान भर्ती के बावजूद बाद में नियुक्त होने वाले व्याख्याताओं को कनिष्ठ क्यों रखा: RCSAT - राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2015 मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal notice , School Lecturer Recruitment-2015
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण...
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Published : Dec 26, 2020, 9:19 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2015 मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. स्कूल व्याख्याता भर्ती-2015 में विभिन्न विषय में नियुक्त व्याख्याताओं को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ रखने पर नोटिस जारी किया गया है.

स्कूल व्याख्याता भर्ती-2015 मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी...

पढ़ें: स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा : पारदर्शिता के लिए रखे गए संभाग स्तर पर परीक्षा केंद्र, पुराना GK आने पर मंत्री ने दिया ये जवाब

अधिकरण ने यह आदेश दिनेश विश्नोई की अपील पर दिए. अपील में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी ने आरपीएससी की ओर से वर्ष 2015 में 18 विषयों के लिए आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती में राजनीति विज्ञान विषय में आवेदन किया. आयोग ने सभी विषयों की परीक्षा में सामान्य ज्ञान का एक समान प्रश्न पत्र रखा था.

पढ़ें: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी

अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी. वहीं, विवादित प्रश्नों का विवाद होने के चलते याचिकाकर्ता सहित कई अन्य अभ्यर्थियों को वर्ष 2017 में नियुक्ति मिली. जिसके चलते अब प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता और कुछ अन्य व्याख्याताओं को वरिष्ठता में नीचे माना जा रहा है. जबकि, समान भर्ती में चयनीत सभी अभ्यर्थियों की वरिष्ठता की गणना एक समान वर्ष से की जानी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2015 मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. स्कूल व्याख्याता भर्ती-2015 में विभिन्न विषय में नियुक्त व्याख्याताओं को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ रखने पर नोटिस जारी किया गया है.

स्कूल व्याख्याता भर्ती-2015 मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी...

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अधिकरण ने यह आदेश दिनेश विश्नोई की अपील पर दिए. अपील में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी ने आरपीएससी की ओर से वर्ष 2015 में 18 विषयों के लिए आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती में राजनीति विज्ञान विषय में आवेदन किया. आयोग ने सभी विषयों की परीक्षा में सामान्य ज्ञान का एक समान प्रश्न पत्र रखा था.

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अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी. वहीं, विवादित प्रश्नों का विवाद होने के चलते याचिकाकर्ता सहित कई अन्य अभ्यर्थियों को वर्ष 2017 में नियुक्ति मिली. जिसके चलते अब प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता और कुछ अन्य व्याख्याताओं को वरिष्ठता में नीचे माना जा रहा है. जबकि, समान भर्ती में चयनीत सभी अभ्यर्थियों की वरिष्ठता की गणना एक समान वर्ष से की जानी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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