जयपुर. रेलवे दावा अधिकरण ने सफर के दौरान यात्री के ट्रेन से गिरकर घायल होने के मामले में रेलवे को जिम्मेदार माना है. इसके साथ ही अधिकरण ने शुक्रवार को रेलवे को आदेश दिए हैं कि वह यात्री को 7 लाख 20 हजार रुपए की हर्जाना राशि 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करें. अधिकरण ने यह आदेश लियाकत की क्लेम याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता हरिशंकर गौड़ और अधिवक्ता नम्रता शर्मा ने बताया कि प्रार्थी 8 जुलाई, 2019 को हिसार-जयपुर पैसेंजर ट्रेन में बावल से अलवर की यात्रा कर रहा था. इस दौरान पडीसल स्टेशन के नजदीक वह ट्रेन से गिर गया. इसकी वजह से उसका टखने तक दायां पांव और बाएं हाथ की चार अंगुलियां कट गईं. ऐसे में उसे मुआवजा दिलाया जाए. जिसके जवाब में रेलवे की ओर से कहा गया कि दुर्घटना का कोई गवाह नहीं है. इसके अलावा रिकॉर्ड में ऐसी कोई दुर्घटना दर्ज नहीं है. ऐसे में क्लेम याचिका को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण ने रेलवे को हर्जाना राशि अदा करने को कहा है.
पढ़ें: Railway Claims Tribunal: ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत मामले में रेलवे पर 8 लाख रुपए का हर्जाना