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ट्रेन से गिरकर यात्री घायल, रेलवे दावा अधिकरण ने दिए 7 लाख का हर्जाना देने के आदेश - Railway Claims Tribunal order to pay compensation

8 जुलाई, 2019 को ट्रेन से यात्रा के दौरान एक पैसेंजर के अंगभंग के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए रेलवे दावा अधिकरण ने रेलवे को जिम्मेदार मानते हुए 7 लाख 20 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है. साथ ही 9 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का भी आदेश दिया है.

Railway Claims Tribunal orders to pay Rs 7 lakh compensation to the injured passenger
ट्रेन से गिरकर यात्री हुआ घायल, रेलवे दावा अधिकरण ने दिए 7 लाख का हर्जाना देने के आदेश
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Published : Aug 19, 2022, 8:30 PM IST

जयपुर. रेलवे दावा अधिकरण ने सफर के दौरान यात्री के ट्रेन से गिरकर घायल होने के मामले में रेलवे को जिम्मेदार माना है. इसके साथ ही अधिकरण ने शुक्रवार को रेलवे को आदेश दिए हैं कि वह यात्री को 7 लाख 20 हजार रुपए की हर्जाना राशि 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करें. अधिकरण ने यह आदेश लियाकत की क्लेम याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता हरिशंकर गौड़ और अधिवक्ता नम्रता शर्मा ने बताया कि प्रार्थी 8 जुलाई, 2019 को हिसार-जयपुर पैसेंजर ट्रेन में बावल से अलवर की यात्रा कर रहा था. इस दौरान पडीसल स्टेशन के नजदीक वह ट्रेन से गिर गया. इसकी वजह से उसका टखने तक दायां पांव और बाएं हाथ की चार अंगुलियां कट गईं. ऐसे में उसे मुआवजा दिलाया जाए. जिसके जवाब में रेलवे की ओर से कहा गया कि दुर्घटना का कोई गवाह नहीं है. इसके अलावा रिकॉर्ड में ऐसी कोई दुर्घटना दर्ज नहीं है. ऐसे में क्लेम याचिका को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण ने रेलवे को हर्जाना राशि अदा करने को कहा है.

जयपुर. रेलवे दावा अधिकरण ने सफर के दौरान यात्री के ट्रेन से गिरकर घायल होने के मामले में रेलवे को जिम्मेदार माना है. इसके साथ ही अधिकरण ने शुक्रवार को रेलवे को आदेश दिए हैं कि वह यात्री को 7 लाख 20 हजार रुपए की हर्जाना राशि 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करें. अधिकरण ने यह आदेश लियाकत की क्लेम याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता हरिशंकर गौड़ और अधिवक्ता नम्रता शर्मा ने बताया कि प्रार्थी 8 जुलाई, 2019 को हिसार-जयपुर पैसेंजर ट्रेन में बावल से अलवर की यात्रा कर रहा था. इस दौरान पडीसल स्टेशन के नजदीक वह ट्रेन से गिर गया. इसकी वजह से उसका टखने तक दायां पांव और बाएं हाथ की चार अंगुलियां कट गईं. ऐसे में उसे मुआवजा दिलाया जाए. जिसके जवाब में रेलवे की ओर से कहा गया कि दुर्घटना का कोई गवाह नहीं है. इसके अलावा रिकॉर्ड में ऐसी कोई दुर्घटना दर्ज नहीं है. ऐसे में क्लेम याचिका को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण ने रेलवे को हर्जाना राशि अदा करने को कहा है.

पढ़ें: Railway Claims Tribunal: ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत मामले में रेलवे पर 8 लाख रुपए का हर्जाना

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