जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से झूठी शादी कर बाद में उसके साथ (raping a minor by false marriage) दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रूप नारायण कुमावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 3.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 25 मई 2019 को अभियुक्त नाबालिग पीड़िता को मंदिर में ले गया. जहां उसने पीड़िता के साथ विवाह करने का नाटक किया. 12 जून को अभियुक्त पीड़िता को एक होटल में बुलाया और उसको अपनी पत्नी होने का आश्वासन देकर दुष्कर्म किया. वहीं दुष्कर्म के बाद अभियुक्त ने जल्द की खुद का विवाह होना बताकर पीड़िता से संबंध खत्म करने की बात कही. इस पर पीड़िता ने घर आकर आत्महत्या की नीयत से वहां रखी दवाईयां खा ली. जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को दुष्कर्म की जानकारी दी. इस पर पीड़िता के पिता ने 13 जून को फुलेरा थाने में मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 14 जून को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.