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नाबालिग ,से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 5 साल की जेल, 1 लाख जुर्माना

जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने यौन शोषण के अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को कारावास
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Published : Jul 12, 2019, 10:33 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग पीड़िता पर लैंगिक हमला करने वाले अभियुक्त अनिल कुमार को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओम प्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 15 मार्च 2016 को जिले के कोटपूतली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि 13 मार्च को उसकी बेटी खेत पर गई थी. रास्ते में अभियुक्त व एक अन्य व्यक्ति उसे जबरन जीप में बैठाकर दूसरी जगह ले गए. यहां दोनों ने पीड़िता के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया.

अभियुक्तों ने पीड़िता को 2 दिन तक यहां रखा और लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया. 15 मार्च की रात पीड़िता को अस्पताल के बाहर छोड़ कर अभियुक्त फरार हो गए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियुक्त को पीड़िता पर लैंगिक हमले का दोषी माना है.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग पीड़िता पर लैंगिक हमला करने वाले अभियुक्त अनिल कुमार को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओम प्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 15 मार्च 2016 को जिले के कोटपूतली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि 13 मार्च को उसकी बेटी खेत पर गई थी. रास्ते में अभियुक्त व एक अन्य व्यक्ति उसे जबरन जीप में बैठाकर दूसरी जगह ले गए. यहां दोनों ने पीड़िता के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया.

अभियुक्तों ने पीड़िता को 2 दिन तक यहां रखा और लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया. 15 मार्च की रात पीड़िता को अस्पताल के बाहर छोड़ कर अभियुक्त फरार हो गए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियुक्त को पीड़िता पर लैंगिक हमले का दोषी माना है.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग पीड़िता पर लैंगिक हमला करने वाले अभियुक्त अनिल कुमार को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹100000 का जुर्माना भी लगाया है।


Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओम प्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 15 मार्च 2016 को जिले के कोटपूतली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 13 मार्च को उसकी बेटी खेत पर गई थी। रास्ते में अभियुक्त व एक अन्य व्यक्ति उसे जबरन जीप में बैठाकर नारेहड़ा ले गए। यहां दोनों ने पीड़िता के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। अभियुक्तों ने पीड़िता को 2 दिन तक यहां रखा और लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया। 15 मार्च की रात पीड़िता को अस्पताल के बाहर छोड़ कर अभियुक्त फरार हो गए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियुक्त को पीड़िता पर लैंगिक हमले का दोषी माना है।


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