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हाईकोर्ट ने SI भर्ती में चयन नहीं करने पर मांगा जवाब - Rajasthan News

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2016 में अभ्यर्थियों का चयन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

Rajasthan High Court Order, Police Sub Inspector Recruitment-2016
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Nov 9, 2020, 7:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2016 में अभ्यर्थियों का चयन नहीं करने पर गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश ज्योति शर्मा की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के भर्ती की लिखित परीक्षा में अधिक अंक हैं. वहीं उसने शारीरिक दक्षता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है. इसके बावजूद विभाग ने दक्षता परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग देखे बिना याचिकाकर्ता को दक्षता परीक्षा में फेल कर दिया और चयन से बाहर कर दिया.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती की तबीयत में सुधार, घर पर इलाज करेगी डॉक्टरों की टीम

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से एकलपीठ में याचिका पेश की गई, लेकिन एकलपीठ ने भी वीडियो रिकॉर्डिंग देखे बिना ही याचिका को खारिज कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

CJ की तबीयत में सुधार...

हाल ही में कोरोना पॉजिटिव आए मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती का इलाज जयपुर के इएचसीसी अस्पताल में चल रहा था और अब मुख्य न्यायाधीश को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. हालांकि अभी भी वे संक्रमित हैं, लेकिन उनका इलाज अब घर पर ही किया जाएगा.

2 नवंबर को कोरोना संक्रमित होने के बाद मुख्य न्यायाधीश को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन वहां की व्यवस्थाओं से खफा होकर वे अपने घर लौट गए थे. ऐसे में अगले दिन उन्हें जयपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2 दिन तक उनका इलाज निजी अस्पताल में ही चला. सोमवार को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस की हालत में काफी सुधार देखा गया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2016 में अभ्यर्थियों का चयन नहीं करने पर गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश ज्योति शर्मा की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के भर्ती की लिखित परीक्षा में अधिक अंक हैं. वहीं उसने शारीरिक दक्षता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है. इसके बावजूद विभाग ने दक्षता परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग देखे बिना याचिकाकर्ता को दक्षता परीक्षा में फेल कर दिया और चयन से बाहर कर दिया.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती की तबीयत में सुधार, घर पर इलाज करेगी डॉक्टरों की टीम

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से एकलपीठ में याचिका पेश की गई, लेकिन एकलपीठ ने भी वीडियो रिकॉर्डिंग देखे बिना ही याचिका को खारिज कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

CJ की तबीयत में सुधार...

हाल ही में कोरोना पॉजिटिव आए मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती का इलाज जयपुर के इएचसीसी अस्पताल में चल रहा था और अब मुख्य न्यायाधीश को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. हालांकि अभी भी वे संक्रमित हैं, लेकिन उनका इलाज अब घर पर ही किया जाएगा.

2 नवंबर को कोरोना संक्रमित होने के बाद मुख्य न्यायाधीश को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन वहां की व्यवस्थाओं से खफा होकर वे अपने घर लौट गए थे. ऐसे में अगले दिन उन्हें जयपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2 दिन तक उनका इलाज निजी अस्पताल में ही चला. सोमवार को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस की हालत में काफी सुधार देखा गया है.

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