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जयपुर पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में दी जानकारी - aware the people

प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में शनिवार को पुलिस की ओर से अभियान चलाकर वाहन चालकों को जानकारी दी गई. लोगों के अपील की गई कि संशोधित यातायात के नियमों का पालन करें और भारी जुर्माना देने से बचें. यह अभियान एक सप्ताह तक चलाया जाएगा.

police runs awareness campaign informs drivers about the revised motor vehicle act
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में वाहन चालकों को दी जानकारी
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Published : Jul 11, 2020, 10:58 PM IST

जयपुर. प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान लागू कर दिए गए हैं. राज्य के परिवहन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन लोगों को भारी पड़ेगा. जयपुर पुलिस की ओर से शहर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. मोटर व्हीकल एक्ट के नए संशोधन के बारे में वाहन चालकों को जानकारी दे रही है.

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में वाहन चालकों को दी जानकारी

यातायात नियमों की जागरूकता के लिए पुलिस की ओर से जयपुर शहर में एमवी एक्ट के नए प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए जनहित में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. जयपुर शहर के सभी थाना अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. इसी क्रम में ब्रह्मपुरी थाना पुलिस की ओर से शनिवार को जागरूकता अभियान के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों, नए मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधानों और जुर्माना राशि के बारे में बताया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : राजस्थान की सीमाओं पर अचानक बढ़ाई गई नाकाबंदी, PHQ से आदेश जारी

ब्रह्मपुरी थाना की पुलिस ने दिल्ली हाईवे पर मानबाग तिराहा, कर्बला चौराहा समेत क्षेत्र के चौराहों और मुख्य मार्गों पर वाहन चालकों को एमवी एक्ट के तहत जुर्माना राशि के बारे में जानकारी देते हुए यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया. अभियान के तहत एसीपी आमेर सौरभ तिवारी और ब्रह्मपुरी थाना अधिकारी भारत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फ्लेक्स, बैनर, ऑडियो संदेश और पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया.

यह भी पढ़ें : पापड़ व्यापारियों पर DRI की बड़ी कार्रवाई, राजस्व बचाने के लिए पाकिस्तान आयातित पापड़ को बताते थे अफगानिस्तानी

ब्रह्मपुरी थाना अधिकारी भारत सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश के अनुसार एक सप्ताह तक अभियान चलाया जाएगा. इसके बाद एमवी एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अभियान के तहत फ्लेक्स, बैनर, ऑडियो संदेश, पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है. अपील की जा रही है कि भारी जुर्माना राशि से बचने के लिए यातायात नियमों की पालना करें.

इसके साथ ही कोरोना के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है. संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है.

जयपुर. प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान लागू कर दिए गए हैं. राज्य के परिवहन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन लोगों को भारी पड़ेगा. जयपुर पुलिस की ओर से शहर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. मोटर व्हीकल एक्ट के नए संशोधन के बारे में वाहन चालकों को जानकारी दे रही है.

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में वाहन चालकों को दी जानकारी

यातायात नियमों की जागरूकता के लिए पुलिस की ओर से जयपुर शहर में एमवी एक्ट के नए प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए जनहित में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. जयपुर शहर के सभी थाना अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. इसी क्रम में ब्रह्मपुरी थाना पुलिस की ओर से शनिवार को जागरूकता अभियान के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों, नए मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधानों और जुर्माना राशि के बारे में बताया जा रहा है.

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ब्रह्मपुरी थाना की पुलिस ने दिल्ली हाईवे पर मानबाग तिराहा, कर्बला चौराहा समेत क्षेत्र के चौराहों और मुख्य मार्गों पर वाहन चालकों को एमवी एक्ट के तहत जुर्माना राशि के बारे में जानकारी देते हुए यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया. अभियान के तहत एसीपी आमेर सौरभ तिवारी और ब्रह्मपुरी थाना अधिकारी भारत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फ्लेक्स, बैनर, ऑडियो संदेश और पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया.

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ब्रह्मपुरी थाना अधिकारी भारत सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश के अनुसार एक सप्ताह तक अभियान चलाया जाएगा. इसके बाद एमवी एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अभियान के तहत फ्लेक्स, बैनर, ऑडियो संदेश, पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है. अपील की जा रही है कि भारी जुर्माना राशि से बचने के लिए यातायात नियमों की पालना करें.

इसके साथ ही कोरोना के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है. संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है.

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