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कोटपा एक्ट के तहत पुलिस ने 2695 लोगों के खिलाफ किये चालान- एडीजी क्राइम रवि प्रकाश

राजस्थान में पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत 2695 लोगों के खिलाफ चालान किए हैं. इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है.

Police challans COTPA Act
कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई
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Published : Jun 1, 2021, 10:53 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त महानिदेशक अपराध डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा ने कहा है कि प्रदेश में कोटपा एक्ट के तहत कोटपा एक्ट 2003 के तहत राजस्थान पुलिस ने इस साल अप्रैल 2021 तक 4 माह में 2 हजार 695 लोगों के विरुद्ध चालान कर 3 लाख 46 हजार 330 रुपये की जुर्माना राशि वसूली है.

कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई

एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरडा के अनुसार कोरोना के आंकड़े भले ही कम हो गये हो लेकिन कोरोना संक्रमण के पूर्ण रूप से अंत तक कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर बनाए रखने की आवश्यकता है. डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा ने कहा कि 31 मई को मनाये जाने वाले विश्व तंबाकू निषेध दिवस का उद्देश्य तंबाकू सेवन के बढ़ते प्रसार को रोक इसके नकारात्मक परिणामों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है. विशेषकर युवा वर्ग तम्बाकू व्यसनों से दूर रखने पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है.

एडीजी क्राइम ने कहा कि प्रदेश में सिगरेट, गुटखा, जर्दा और अन्य तम्बाकू प्रोडक्ट का सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग पूर्णतया वर्जित है. इसके अलावा हुक्का बार और ई-सिगरेट के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.

पढ़ें- SPECIAL : अच्छा मजाक है : डेढ़ दर्जन गांव में मोबाइल नेटवर्क ही नहीं..कैसे हो वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन

राजस्थान एपिडेमिक एक्ट में 25.40 लाख चालान

एडीजी क्राइम रवी प्रकाश मेहरड़ा ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हैल्थ प्रोटोकाल और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की गंभीरता से पालना कराने के निर्देश दिये हैं. प्रदेश में राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 25 लाख 40 हजार 198 व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है. रविवार को कुल 26 हजार 261 चालान किये गये. इनमें सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 4 लाख 73 हजार 681, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 22 हजार 534, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 25 लाख 40 हजार 198 व्यक्तियों के चालान किये गये हैं. रविवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 523, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 95, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 24148 कुल 26 हजार 261 व्यक्तियों के चालान किये गये हैं.

निषेधाज्ञा उल्लघंन पर 5150 एफआईआर दर्ज

एडीजी क्राइम के मुताबिक निषेधाज्ञा और क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर अब तक 5 हजार 150 एफआईआर दर्ज कर अब तक 8 हजार 756 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. रविवार को 8 एफआईआर दर्ज कर 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया.

एमवी एक्ट में 22.14 लाख वाहनों का चालान

एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि निषेधाज्ञा और एमवी एक्ट के तहत अब तक 22 लाख 14 हजार 58 वाहनों का चालान और 2 लाख 69 हजार वाहनों को जब्त किया गया. 42 करोड़ 55 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है. रविवार को 5502 वाहनों का चालान किया गया और 593 वाहनों को सीज किया गया.

साथ ही 8 लाख 7 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया. सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 239 मुकदमे दर्ज कर 314 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है और 276 को गिरफ्तार किया गया है.

जयपुर. अतिरिक्त महानिदेशक अपराध डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा ने कहा है कि प्रदेश में कोटपा एक्ट के तहत कोटपा एक्ट 2003 के तहत राजस्थान पुलिस ने इस साल अप्रैल 2021 तक 4 माह में 2 हजार 695 लोगों के विरुद्ध चालान कर 3 लाख 46 हजार 330 रुपये की जुर्माना राशि वसूली है.

कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई

एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरडा के अनुसार कोरोना के आंकड़े भले ही कम हो गये हो लेकिन कोरोना संक्रमण के पूर्ण रूप से अंत तक कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर बनाए रखने की आवश्यकता है. डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा ने कहा कि 31 मई को मनाये जाने वाले विश्व तंबाकू निषेध दिवस का उद्देश्य तंबाकू सेवन के बढ़ते प्रसार को रोक इसके नकारात्मक परिणामों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है. विशेषकर युवा वर्ग तम्बाकू व्यसनों से दूर रखने पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है.

एडीजी क्राइम ने कहा कि प्रदेश में सिगरेट, गुटखा, जर्दा और अन्य तम्बाकू प्रोडक्ट का सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग पूर्णतया वर्जित है. इसके अलावा हुक्का बार और ई-सिगरेट के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.

पढ़ें- SPECIAL : अच्छा मजाक है : डेढ़ दर्जन गांव में मोबाइल नेटवर्क ही नहीं..कैसे हो वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन

राजस्थान एपिडेमिक एक्ट में 25.40 लाख चालान

एडीजी क्राइम रवी प्रकाश मेहरड़ा ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हैल्थ प्रोटोकाल और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की गंभीरता से पालना कराने के निर्देश दिये हैं. प्रदेश में राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 25 लाख 40 हजार 198 व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है. रविवार को कुल 26 हजार 261 चालान किये गये. इनमें सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 4 लाख 73 हजार 681, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 22 हजार 534, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 25 लाख 40 हजार 198 व्यक्तियों के चालान किये गये हैं. रविवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 523, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 95, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 24148 कुल 26 हजार 261 व्यक्तियों के चालान किये गये हैं.

निषेधाज्ञा उल्लघंन पर 5150 एफआईआर दर्ज

एडीजी क्राइम के मुताबिक निषेधाज्ञा और क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर अब तक 5 हजार 150 एफआईआर दर्ज कर अब तक 8 हजार 756 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. रविवार को 8 एफआईआर दर्ज कर 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया.

एमवी एक्ट में 22.14 लाख वाहनों का चालान

एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि निषेधाज्ञा और एमवी एक्ट के तहत अब तक 22 लाख 14 हजार 58 वाहनों का चालान और 2 लाख 69 हजार वाहनों को जब्त किया गया. 42 करोड़ 55 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है. रविवार को 5502 वाहनों का चालान किया गया और 593 वाहनों को सीज किया गया.

साथ ही 8 लाख 7 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया. सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 239 मुकदमे दर्ज कर 314 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है और 276 को गिरफ्तार किया गया है.

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