जयपुर. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त और पीड़िता की फोन पर संपर्क होने के बाद (Woman Crime in Rajasthan) दोस्ती हुई थी. रात को अभियुक्त ने पीड़िता को मिलने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म कर देर रात वापस उसके घर छोड़ दिया.
दुष्कर्म के दौरान अभियुक्त ने मोबाइल से पीड़िता के अश्लील फोटो भी ले लिए और घटना की जानकारी (20 Years Imprisonment for Rape Accused) किसी को नहीं देने को कहा. वहीं, पीड़िता की रिपोर्ट पर कालवाड थाना पुलिस ने चार जून 2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
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