जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मंगल मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.
पढ़ें: झालावाड़ में मध्यप्रदेश लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलटा, 1 की मौत, 18 घायल
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता 13 अप्रैल 2019 को ट्यूशन के लिए गई थी. रास्ते में अभियुक्त ने उसे अपने पास बुलाया और नशीली सामग्री सुघांकर बेहोश कर दिया. इसके बाद अभियुक्त पीड़िता को दिल्ली ले गया. जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.
इसके बाद अभियुक्त उसे भरतपुर और अलवर ले गया. यहां भी अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. दूसरी ओर पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने 20 अप्रैल को अलवर से पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.