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आबादी इलाके में क्वॉरेंटाइन सेंटर को लेकर दायर याचिका निरस्त

राजस्थान हाईकोर्ट ने क्वॉरेंटाइन सेंटर को लेकर दायर याचिका को निरस्त कर दिया है. यह फैसला खंडपीठ ने योगेश मोदी की जनहित याचिका पर दिए.

दायर याचिका निरस्त  petition filed for quarantine center  petition filed revoked
क्वॉरेंटाइन सेंटर को लेकर दायर याचिका निरस्त
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Published : May 18, 2020, 7:33 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के आबादी इलाके में क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश योगेश मोदी की जनहित याचिका पर दिए.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने क्वॉरेंटाइन सेंटर आबादी से दूर कर दिए हैं. ऐसे में उसकी ओर से उठाई आपत्ति का समाधान हो चुका है. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि महामारी के हालात में राज्य सरकार को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है. याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि क्वॉरेंटाइन सेंटर कहां खोले जाए.

यह भी पढ़ेंः Exclusive: मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, 500 बसें राजस्थान और यूपी बॉर्डर पर खड़ी हैं: खाचरियावास

दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि यह सत्यापित करने का समय नहीं है कि राज्य सरकार ने गाइडलाइन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अधीन जारी की है या नहीं. ऐसे में इस बिंदु को छोड़ते हुए याचिका को निस्तारित किया जाए, जिसमें सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के आबादी इलाके में क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश योगेश मोदी की जनहित याचिका पर दिए.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने क्वॉरेंटाइन सेंटर आबादी से दूर कर दिए हैं. ऐसे में उसकी ओर से उठाई आपत्ति का समाधान हो चुका है. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि महामारी के हालात में राज्य सरकार को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है. याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि क्वॉरेंटाइन सेंटर कहां खोले जाए.

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दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि यह सत्यापित करने का समय नहीं है कि राज्य सरकार ने गाइडलाइन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अधीन जारी की है या नहीं. ऐसे में इस बिंदु को छोड़ते हुए याचिका को निस्तारित किया जाए, जिसमें सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण कर दिया है.

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