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तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को शांतनु पारीक की ओर से तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस कानून से प्रभावित नहीं है. ऐसे में उसे याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है.

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Published : Feb 24, 2020, 7:33 PM IST

तीन तलाक कानून, jaipur news
तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस कानून से प्रभावित नहीं है. ऐसे में उन्हें याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है.

न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश शांतनु पारीक की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिए. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सायरा बानो के प्रकरण में तीन तलाक शब्द को पहले की शून्य घोषित कर चुका है. इसके अलावा शरीयत में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.

पढ़ें- कंप्यूटर ऑपरेटर्स के समर्थन में भाजपा, कहा- संविदाकर्मियों को स्थाई करे सरकार

ऐसे में तीन तलाश शब्द का कोई कानूनी स्टेट्स नहीं है. इसके बावजूद संसद ने इस पर कानून बनाकर एक तरह से इस शब्द को कानूनी मान्यता दे दी है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस कानून से प्रभावित नहीं है. ऐसे में उन्हें याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है.

न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश शांतनु पारीक की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिए. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सायरा बानो के प्रकरण में तीन तलाक शब्द को पहले की शून्य घोषित कर चुका है. इसके अलावा शरीयत में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.

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ऐसे में तीन तलाश शब्द का कोई कानूनी स्टेट्स नहीं है. इसके बावजूद संसद ने इस पर कानून बनाकर एक तरह से इस शब्द को कानूनी मान्यता दे दी है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है.

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