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Rajsthan Highcourt: भाजपा और कांग्रेस की प्रस्तावित रैली के खिलाफ जनहित याचिका खारिज - Rajsthan Highcourt

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajsthan Highcourt ) ने भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित रैलियों को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज (Petition dismissed against proposed rally in jaipur) कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि रैलियों के आयोजन में कौन से कानून की अवहेलना हो रही है.

Petition dismissed against proposed rally in jaipur, Rajsthan Highcourt
रैली के खिलाफ जनहित याचिका खारिज
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Published : Dec 3, 2021, 5:30 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट (Rajsthan Highcourt) ने भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित रैलियों (bjp and congress rally) के आयोजन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज (Petition dismissed against rally in Jaipur) कर दिया है. जस्टिस एम.एम श्रीवास्तव और विनोद भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेशपूनम चंद भंडारी की जनहित याचिका पर दिए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा की रैलियां आयोजित करने में कौन से कानून की अवहेलना है. इसके अलावा याचिकाकर्ता कैसे अनुमान लगा सकता है कि रैलियों में कितने लोग आएंगे.

याचिका में कहा गया कि भाजपा की ओर से 5 दिसंबर को रैली प्रस्तावित हैं. वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से आगामी 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं सहित देशभर से करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है. याचिका में कहा गया कि कोरोना का नया वेरिएंट कई देशों में आ चुका है. यह पुराने वेरियंट से कई गुना घातक और फैलने वाला है.

पढ़ें. बुद्धिजीवी वर्ग की अपील : राजस्थान में कांग्रेस की रैली और अमित शाह की सभा रद्द हो

याचिका में कहा गया कि रैलियों के आयोजन से कोरोना बढ़ने की पूरी संभावना है. कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के चलते इसकी तीसरी लहर आने की भी संभावना हो गई है. ऐसे में राज्य सरकार की ओर से रैली का आयोजन लोगों की जान कीमत पर किया जा रहा है. यह रैलियां लोगों के जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती हैं.

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट (Rajsthan Highcourt) ने भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित रैलियों (bjp and congress rally) के आयोजन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज (Petition dismissed against rally in Jaipur) कर दिया है. जस्टिस एम.एम श्रीवास्तव और विनोद भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेशपूनम चंद भंडारी की जनहित याचिका पर दिए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा की रैलियां आयोजित करने में कौन से कानून की अवहेलना है. इसके अलावा याचिकाकर्ता कैसे अनुमान लगा सकता है कि रैलियों में कितने लोग आएंगे.

याचिका में कहा गया कि भाजपा की ओर से 5 दिसंबर को रैली प्रस्तावित हैं. वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से आगामी 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं सहित देशभर से करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है. याचिका में कहा गया कि कोरोना का नया वेरिएंट कई देशों में आ चुका है. यह पुराने वेरियंट से कई गुना घातक और फैलने वाला है.

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याचिका में कहा गया कि रैलियों के आयोजन से कोरोना बढ़ने की पूरी संभावना है. कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के चलते इसकी तीसरी लहर आने की भी संभावना हो गई है. ऐसे में राज्य सरकार की ओर से रैली का आयोजन लोगों की जान कीमत पर किया जा रहा है. यह रैलियां लोगों के जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती हैं.

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