ETV Bharat / city

फीस एक्ट 2016 की पालना नहीं होने पर अभिभावकों ने दी फीस जमा नहीं करवाने की चेतावनी

कोरोना काल में फीस वसूली के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कई स्कूलों की ओर से मनमाने तरीके से फीस वसूली की जा रही है. संयुक्त अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावकों ने चेतावनी दी कि यदि स्कूल द्वारा फीस एक्ट की पालना नहीं की जाती है तो वे फीस जमा नहीं करवाएंगे.

फीस एक्ट 2016, राजस्थान न्यूज
अभिभावकों ने दी फीस जमा नहीं करवाने की चेतावनी
author img

By

Published : Jul 10, 2021, 1:43 PM IST

Updated : Jul 10, 2021, 2:25 PM IST

जयपुर. कोरोना काल में फीस वसूली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फीस एक्ट 2016 के अनुसार फीस वसूलने के आदेश दे रखे हैं. लेकिन कई स्कूलों द्वारा फीस एक्ट की पालना करने के बजाए मनमाने तरीके से फीस वसूली की जा रही है. ऐसे में संयुक्त अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावकों ने चेतावनी दी कि यदि स्कूल द्वारा फीस एक्ट की पालना नहीं की जाती है तो वे फीस जमा नहीं करवाएंगे.

पढ़ें- एनजीटी का बड़ा आदेश, सरिस्का के समीप खनन गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश

दरअसल, मनमाने तरीके से फीस वसूली के मामले को लेकर आज अभिभावक जयपुर में निवारू रोड पर स्थित सेंट एंसलम्स स्कूल के बाहर इकठ्ठा हुए और विरोध जताया.

अभिभावकों ने दी फीस जमा नहीं करवाने की चेतावनी
संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद अग्रवाल का कहना है कि आज बड़ी संख्या में अभिभावक निवारू रोड स्थित सेंट एंसलम्स स्कूल के बाहर इकठ्ठा हुए. सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि स्कूल फीस एक्ट 2016 के अनुसार ही पिछले साल और इस साल की फीस वसूल की जाए. लेकिन स्कूल हठधर्मिता पर अड़ा है और पुराने स्लैब के अनुसार ही फीस ली जा रही है.

बच्चों और अभिभावकों पर फीस जमा करवाने का दबाव भी बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि फीस एक्ट 2016 की पालना की बात करने पर स्कूल प्रबंधन बहानेबाजी कर रहा है. अरविंद अग्रवाल का यह भी कहना है कि अभिभावकों ने जब स्कूल प्रबंधन से स्कूल के खर्चे मांगे तो भी वह नहीं दे पाए. स्कूल प्रबंधन के इस रवैये से अभिभावकों में रोष है. उन्होंने साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी दी है और कहा कि यदि फीस एक्ट की पालना नहीं होती है तो कोई भी अभिभावक फीस जमा नहीं करवाएगा.

बता दें कि फीस एक्ट-2016 की अवहेलना कर मनमानी से फीस लेने का आरोप लगाते हुए आज कई अभिभावक निवारू रोड स्थित सेंट एंसलम्स स्कूल पहुंचे. जहां उन्हें करीब एक घंटे तक स्कूल के बाहर रोका गया. पुलिस के दखल के बाद अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल की स्कूल प्रशासन से बातचीत हुई. लेकिन इसमें कोई रास्ता नहीं निकल पाया.

जयपुर. कोरोना काल में फीस वसूली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फीस एक्ट 2016 के अनुसार फीस वसूलने के आदेश दे रखे हैं. लेकिन कई स्कूलों द्वारा फीस एक्ट की पालना करने के बजाए मनमाने तरीके से फीस वसूली की जा रही है. ऐसे में संयुक्त अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावकों ने चेतावनी दी कि यदि स्कूल द्वारा फीस एक्ट की पालना नहीं की जाती है तो वे फीस जमा नहीं करवाएंगे.

पढ़ें- एनजीटी का बड़ा आदेश, सरिस्का के समीप खनन गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश

दरअसल, मनमाने तरीके से फीस वसूली के मामले को लेकर आज अभिभावक जयपुर में निवारू रोड पर स्थित सेंट एंसलम्स स्कूल के बाहर इकठ्ठा हुए और विरोध जताया.

अभिभावकों ने दी फीस जमा नहीं करवाने की चेतावनी
संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद अग्रवाल का कहना है कि आज बड़ी संख्या में अभिभावक निवारू रोड स्थित सेंट एंसलम्स स्कूल के बाहर इकठ्ठा हुए. सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि स्कूल फीस एक्ट 2016 के अनुसार ही पिछले साल और इस साल की फीस वसूल की जाए. लेकिन स्कूल हठधर्मिता पर अड़ा है और पुराने स्लैब के अनुसार ही फीस ली जा रही है.

बच्चों और अभिभावकों पर फीस जमा करवाने का दबाव भी बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि फीस एक्ट 2016 की पालना की बात करने पर स्कूल प्रबंधन बहानेबाजी कर रहा है. अरविंद अग्रवाल का यह भी कहना है कि अभिभावकों ने जब स्कूल प्रबंधन से स्कूल के खर्चे मांगे तो भी वह नहीं दे पाए. स्कूल प्रबंधन के इस रवैये से अभिभावकों में रोष है. उन्होंने साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी दी है और कहा कि यदि फीस एक्ट की पालना नहीं होती है तो कोई भी अभिभावक फीस जमा नहीं करवाएगा.

बता दें कि फीस एक्ट-2016 की अवहेलना कर मनमानी से फीस लेने का आरोप लगाते हुए आज कई अभिभावक निवारू रोड स्थित सेंट एंसलम्स स्कूल पहुंचे. जहां उन्हें करीब एक घंटे तक स्कूल के बाहर रोका गया. पुलिस के दखल के बाद अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल की स्कूल प्रशासन से बातचीत हुई. लेकिन इसमें कोई रास्ता नहीं निकल पाया.

Last Updated : Jul 10, 2021, 2:25 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.