जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद मंत्रालय और ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद सहित अन्य को आदेश दिए हैं कि ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी प्रवेश परीक्षा, 2019 में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण दें. इसके साथ ही अदालत ने आर्थिक पिछड़ों के लिए आरक्षित दस फीसदी सीटों के लिए अलग से काउन्सलिंग करने को कहा है.
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अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता मेरिट में आता है तो उसे निर्धारित कॉलेज आवंटित की जाए. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश राहुल कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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याचिका में अधिवक्ता विकास जैन ने अदालत को बताया कि केन्द्र सरकार ने गत 12 जनवरी को अधिसूचना जारी कर आर्थिक पिछड़ों को शिक्षण संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया था. याचिका में कहा गया कि आयुर्वेद मंत्रालय के अधीन आने वाले ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने पीजी प्रवेश परीक्षा में ईडब्ल्यूएस को दस फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ देते हुए दस फीसदी पदों पर अलग से काउन्सलिंग करने को कहा है.