जयपुर. याचिका में कहा गया कि एनसीटीई ने रीट प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता दी है, लेकिन राजस्थान में इस प्रमाण पत्र की वैधता (Rajasthan HC on Validity of Certificate) केवल तीन साल ही है. इसके चलते 2017 के चार साल बाद 2021 में रीट परीक्षा होने से रीट 2017 के प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है. इसलिए भर्ती में रीट-2017 के प्रमाण पत्रों को वैध नहीं माना जा रहा है.
ऐसे में एनसीटीई के अनुसार रीट-2017 के प्रमाण पत्रों को भी वैध मानते हुए याचिकाकर्ताओं को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए (High Court Order Gehlot Government) एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के प्रमाण पत्रों की वैधता खत्म होने के आधार पर उनकी पात्रता निरस्त नहीं करने को कहा है.
पढ़ें : HC Seeks Answer Regarding Bonus Points : बोनस अंक के लाभ से वंचित करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब...