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Rajasthan HC on Validity of Certificate : रीट-2017 के प्रमाण पत्र की वैधता खत्म होने पर भी अभ्यर्थियों की पात्रता खत्म नहीं करे सरकार...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि रीट-2017 के प्रमाण पत्र की वैधता खत्म (Validity of REET 2017 Certificate) होने के बाद भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल वन-2021 में अभ्यर्थियों की पात्रता को निरस्त नहीं करे. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश तरुणा पूर्बिया व अन्य की याचिका पर दिए.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Feb 9, 2022, 8:47 PM IST

जयपुर. याचिका में कहा गया कि एनसीटीई ने रीट प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता दी है, लेकिन राजस्थान में इस प्रमाण पत्र की वैधता (Rajasthan HC on Validity of Certificate) केवल तीन साल ही है. इसके चलते 2017 के चार साल बाद 2021 में रीट परीक्षा होने से रीट 2017 के प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है. इसलिए भर्ती में रीट-2017 के प्रमाण पत्रों को वैध नहीं माना जा रहा है.

ऐसे में एनसीटीई के अनुसार रीट-2017 के प्रमाण पत्रों को भी वैध मानते हुए याचिकाकर्ताओं को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए (High Court Order Gehlot Government) एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के प्रमाण पत्रों की वैधता खत्म होने के आधार पर उनकी पात्रता निरस्त नहीं करने को कहा है.

जयपुर. याचिका में कहा गया कि एनसीटीई ने रीट प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता दी है, लेकिन राजस्थान में इस प्रमाण पत्र की वैधता (Rajasthan HC on Validity of Certificate) केवल तीन साल ही है. इसके चलते 2017 के चार साल बाद 2021 में रीट परीक्षा होने से रीट 2017 के प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है. इसलिए भर्ती में रीट-2017 के प्रमाण पत्रों को वैध नहीं माना जा रहा है.

ऐसे में एनसीटीई के अनुसार रीट-2017 के प्रमाण पत्रों को भी वैध मानते हुए याचिकाकर्ताओं को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए (High Court Order Gehlot Government) एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के प्रमाण पत्रों की वैधता खत्म होने के आधार पर उनकी पात्रता निरस्त नहीं करने को कहा है.

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