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जयपुरः एएसआई पद की पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश - राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने करौली जिले में हेड कांस्टेबल से एएसआई पद पर पदोन्नति को लेकर अपीलार्थी के आवेदन को मंजूर कर उसे पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही प्रमुख गृह सचिव, डीजपी और एसपी करौली को से जवाब मांगा है.

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राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण
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Published : Mar 8, 2021, 10:24 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने करौली जिले में हेड कांस्टेबल से एएसआई पद पर पदोन्नति को लेकर अपीलार्थी के आवेदन को मंजूर कर उसे पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही प्रमुख गृह सचिव, डीजपी और एसपी करौली को से जवाब मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश रामकिशोर की अपील पर दिए हैं.

अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2001 में भीलवाड़ा जिले में हुई थी. वहीं, अगस्त 2013 में उसका करौली तबादला कर दिया गया. इसके बाद भीलवाड़ा में वर्ष 2013 की पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा में अपीलार्थी असफल हो गया. इसके बाद करौली जिले में वर्ष 2016 की पदोन्नति परीक्षा में उसका चयन हो गया. दूसरी ओर भीलवाड़ा जिले में हुई पदोन्नति परीक्षा के संशोधित परिणाम में अपीलार्थी का चयन हो गया.

यह भी पढ़ेंः बेटी की बहादुरी पर गहलोत का तोहफा, 'वसुंधरा' की सब इंस्पेक्टर पद पर सीधी नियुक्ति

अब करौली जिले में हेड कांस्टेबल से एएसआई की वर्ष 2017-2018 की रिक्तियों को लेकर पदोन्नति परीक्षा ली जा रही है, लेकिन अपीलार्थी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर वह पात्र अभ्यर्थियों की सूची में आने का हकदार है. ऐसे में उसे पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने अपीलार्थी को पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने करौली जिले में हेड कांस्टेबल से एएसआई पद पर पदोन्नति को लेकर अपीलार्थी के आवेदन को मंजूर कर उसे पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही प्रमुख गृह सचिव, डीजपी और एसपी करौली को से जवाब मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश रामकिशोर की अपील पर दिए हैं.

अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2001 में भीलवाड़ा जिले में हुई थी. वहीं, अगस्त 2013 में उसका करौली तबादला कर दिया गया. इसके बाद भीलवाड़ा में वर्ष 2013 की पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा में अपीलार्थी असफल हो गया. इसके बाद करौली जिले में वर्ष 2016 की पदोन्नति परीक्षा में उसका चयन हो गया. दूसरी ओर भीलवाड़ा जिले में हुई पदोन्नति परीक्षा के संशोधित परिणाम में अपीलार्थी का चयन हो गया.

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अब करौली जिले में हेड कांस्टेबल से एएसआई की वर्ष 2017-2018 की रिक्तियों को लेकर पदोन्नति परीक्षा ली जा रही है, लेकिन अपीलार्थी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर वह पात्र अभ्यर्थियों की सूची में आने का हकदार है. ऐसे में उसे पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने अपीलार्थी को पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

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