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लोन के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे बैंकों के चक्कर, ऋण स्वीकृति के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च - जयपुर

अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को अब स्वरोजगार के लोन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ना ही किसी दलाल के मार्फत बैंक लोन कराने की जरूरत है. राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड ने इन लोगों के लिए स्वरोजगार ऋण सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के साथ ही इस लोन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए ऑनलाइन कर दिया है.

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Published : Aug 2, 2019, 7:46 PM IST

जयपुर. अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग ऋण स्वीकृति के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने शुक्रवार को सचिवालय में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात की और इस पोर्टल को लेकर जानकारी दी.

ऋण स्वीकृति के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च

मंत्री भंवर लाल ने कहा कि राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति-जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को रियायत ब्याज दर पर स्वरोजगार ऋण उपलब्ध कराया जाता है. आवेदन की प्रक्रिया अभी तक ऑफलाइन की जा रही थी जिससे ऋण आवेदन से लेकर ऋण स्वीकृति तक बहुत अधिक समय लग रहा था. ऋण के लिए बार-बार निगम कार्यालय के चक्कर लगाए जा रहे थे. लेकिन अब ऋण प्रक्रिया को आसान करने के उद्देश्य से ऋण स्वीकृति एवं वितरण करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग से कराया गया है.

इसके बाद अब अनुसूचित जाति-जनजाति सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को ऋण आवेदन पत्र ईमित्र के माध्यम से या आवेदक स्वयं अपनी एसएसओ आईडी तैयार कर ऋण आवेदन कर सकता है. ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया के माध्यम से ऋण को अब ऋण हेतु लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

पढ़ें: देश में पेड़ और जानवर के लिए कानून हैं, लेकिन किसान के लिए कोई कानून नहीं : अमराराम

ऋण स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर अप्रेजल टीम का गठन किया गया है. जिसके द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति के 3 माह के अंदर बैठक का आवेदन पत्र स्वीकार स्वीकार किए जा सकेंगे संभाग स्तर पर ऋण अप्रेजल टीम कि अभिशंषा के आधार पर परियोजना प्रबंधक से सुकृति उपरांत निगम मुख्यालय द्वारा सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते से ऋण की राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी ।

सरकार की तरफ से लोन प्रक्रिया ऑनलाइन करने के बाद न केवल समय की बचत होगी साथ ही निगम मुख्यालय के बार-बार चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे साथ ही दलालों का फर्जीवाड़ा भी इस ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद खत्म होगा.

जयपुर. अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग ऋण स्वीकृति के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने शुक्रवार को सचिवालय में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात की और इस पोर्टल को लेकर जानकारी दी.

ऋण स्वीकृति के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च

मंत्री भंवर लाल ने कहा कि राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति-जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को रियायत ब्याज दर पर स्वरोजगार ऋण उपलब्ध कराया जाता है. आवेदन की प्रक्रिया अभी तक ऑफलाइन की जा रही थी जिससे ऋण आवेदन से लेकर ऋण स्वीकृति तक बहुत अधिक समय लग रहा था. ऋण के लिए बार-बार निगम कार्यालय के चक्कर लगाए जा रहे थे. लेकिन अब ऋण प्रक्रिया को आसान करने के उद्देश्य से ऋण स्वीकृति एवं वितरण करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग से कराया गया है.

इसके बाद अब अनुसूचित जाति-जनजाति सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को ऋण आवेदन पत्र ईमित्र के माध्यम से या आवेदक स्वयं अपनी एसएसओ आईडी तैयार कर ऋण आवेदन कर सकता है. ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया के माध्यम से ऋण को अब ऋण हेतु लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

पढ़ें: देश में पेड़ और जानवर के लिए कानून हैं, लेकिन किसान के लिए कोई कानून नहीं : अमराराम

ऋण स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर अप्रेजल टीम का गठन किया गया है. जिसके द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति के 3 माह के अंदर बैठक का आवेदन पत्र स्वीकार स्वीकार किए जा सकेंगे संभाग स्तर पर ऋण अप्रेजल टीम कि अभिशंषा के आधार पर परियोजना प्रबंधक से सुकृति उपरांत निगम मुख्यालय द्वारा सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते से ऋण की राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी ।

सरकार की तरफ से लोन प्रक्रिया ऑनलाइन करने के बाद न केवल समय की बचत होगी साथ ही निगम मुख्यालय के बार-बार चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे साथ ही दलालों का फर्जीवाड़ा भी इस ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद खत्म होगा.

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जयपुर

अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अब मिलेगा आसानी ऋण , सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने लॉन्च की ऑनलाइन पोर्टल

एंकर:- अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अब स्वरोजगार के लोन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ना ही किसी दलाल के मार्फत बैंक लोन कराने की जरूरत है राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड ने इन लोगों के लिए स्वरोजगार ऋण सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के साथ ही इस लोन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए ऑनलाइन कर दिया है अब अपने आसपास ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ऋण आवेदन कर सकता है।


Body:VO:- अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ऋण स्वीकृति के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे , सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने आज सचिवालय में ऑन लाइन पोर्टल का शुभारंभ किया , सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने बताया कि
राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति सफाई कर्मचारी दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को रियायत ब्याज दर पर स्वरोजगार ऋण उपलब्ध कराया जाता है आवेदन की प्रक्रिया अभी तक ऑफलाइन की जा रही थी जिससे ऋण आवेदन से लेकर ऋण स्वीकृति तक बहुत अधिक समय लग रहा था , ऋण के लिए बार-बार निगम कार्यालय के चक्कर लगाए जा रहे थे लेकिन अब ऋण प्रक्रिया को आसान करने के उद्देश्य से ऋण स्वीकृति एवं वितरण करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग से कराया गया है इसके बाद अब अनुसूचित जाति जनजाति सफाई कर्मचारी दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को ऋण आवेदन पत्र ईमित्र के माध्यम से या आवेदक स्वयं अपनी एस एस ओ आईडी तैयार कर ऋण आवेदन कर सकता है ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया के माध्यम से ऋण को अब ऋण हेतु लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा ऋण स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर अप्रेजल टीम का गठन किया गया है जिसके द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति के 3 माह के अंदर बैठक का आवेदन पत्र स्वीकार स्वीकार किए जा सकेंगे संभाग स्तर पर ऋण अप्रेजल टीम कि अभिशंषा के आधार पर परियोजना प्रबंधक से सुकृति उपरांत निगम मुख्यालय द्वारा सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते से ऋण की राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी ।

बाइट:- मास्टर भंवर लाल मेघवाल - सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग


Conclusion:VO:- सरकार की तरफ से लोन प्रक्रिया ऑनलाइन करने के बाद न केवल समय की बचत होगी साथ ही निगम मुख्यालय के बार-बार चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे साथ ही दलालों का फर्जीवाड़ा भी इस ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद खत्म होगा ।
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