जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लगातार नए नियम लागू कर रही है. सरकार ने एक बार फिर नए नियम लागू करते हुए भीड़ एकत्रित करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और विवाह समारोह के लिए 31 मेहमानों की संख्या सीमित करने के बाद इसको लेकर कानून बना दिया है. इसको लेकर गृह विभाग ने महामारी एक्ट में बदलाव के साथ अधिसूचना जारी की है.
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राज्य सरकार ने महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत राजस्थान महामारी अधिनियम में विवाह समारोह के आयोजन के संबंध में जरूरी संशोधन करने के साथ ही जुर्माने का नया प्रावधान शामिल किया गया है. गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब कोई व्यक्ति शादी में एक कार्यक्रम से ज्यादा कार्यक्रम नहीं कर सकेगा.
वहीं, कार्यक्रम का समय और मेहमानों की संख्या इत्यादि की जानकारी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को देनी होगी. तीन घंटे के अंदर विवाह कार्यक्रम संपन्न करना होगा. कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल की पूरी पालना सुनिश्चित करवानी होगी. शादी में 31 से ज्यादा मेहमान नहीं बुलाई जा सकेंगे. हालांकि, बैंड वादकों को मेहमानों के अतिरिक्त बुलाया जा सकेगा. विवाह कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करवानी होगी और मांगने पर संबंधित एसडीएम को उपलब्ध करवानी होगी. वहीं, विवाह स्थल का मालिक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होने देगा जिसमें गाइडलाइन का उल्लंघन पाया जाएगा.
शादी में ज्यादा समय लगा तो एक लाख का जुर्माना
अधिसूचना के मुताबिक विवाह समारोह से पूर्व इसकी पूरी जानकारी संबंधित एसडीएम को नहीं देने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा शादी में 31 मेहमानों से अधिक संख्या होने के साथ ही विवाह समारोह के लिए निर्धारित किए गए तीन घंटे के समय से अधिक समय लगने पर भी एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. इस संख्या में बैंड-बाजे वालों की संख्या को शामिल नहीं किया गया है. साथ ही विवाह स्थल पर निर्धारित आदेश की उल्लंघना होने पर विवाह स्थल स्वामी पर एक लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया है.
10 हजार के जुर्माने का प्रावधान
महामारी अधिनियम में एक संशोधन करके एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके मुताबिक कोई भी पब्लिक, सामाजिक, धार्मिक शैक्षणिक, कल्चरल, खेल, मनोरंजन कार्यक्रम, जुलूस, उत्सव, मेले के आयोजन अथवा अन्य कोई पब्लिक कार्यक्रम, भीड़ एकत्रित करने या किसी अन्य प्रकार के पब्लिक, जनरल फंक्शन पर 10 हजार के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.