जयपुर. अब आवासन आयुक्त व आवासीय अभियंता भी लीजडीड निष्पादन, विक्रय स्वीकृति और रहन अनापत्ति प्रमाण पत्र के मामलों में मौका निरीक्षण नहीं करेंगे. आवासन आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी किए. अब केवल दस्तावेजों के आधार पर ही आवेदन पत्र प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर कार्य निष्पादन किया जाएगा. साथ ही आदेशों की अवहेलना कर मौके पर जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
आमजन को सहूलियत देने के लिए राज्य सरकार ने बीते दिनों तीन प्रक्रियाओं में अधिकारियों के मौका मुआयना करने पर रोक लगाई थी. राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए भूखंड पर निर्माण का लोन लेने, लॉटरी में निकले भूखंड को तय समय पर बेचने और पट्टा मिलने के बाद रजिस्ट्री लेने की प्रक्रिया से अधिकारियों के मौका मुआयना को दूर किया था.
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नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण और नगर सुधार न्यास के अधिकारियों को मौका निरीक्षण नहीं करने के निर्देश दिए गए थे. वहीं, अब आवासन आयुक्त ने भी अधिकारियों को आदेश में स्पष्ट किया है कि लीजडीड निष्पादन, विक्रय स्वीकृति और रहन अनापत्ति प्रमाण पत्र के मामलों में मौका निरीक्षण नहीं किया जाए और केवल दस्तावेजों के आधार पर ही आवेदन पत्र प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर कार्य निष्पादन कर लिया जाए.
इस रोक के बावजूद जो अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए गए हैं. बता दें कि अमूमन मौका निरीक्षण के नाम पर अधिकारी बेवजह लोगों को परेशान करते थे. इस फैसले के लागू होने के साथ राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.