जयपुर. प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभागों में परिवहन विभाग एक मुख्य विभाग है. वहीं अब नए वित्तीय साल भी शुरू होने जा रहा है. परिवहन विभाग को एक नया टारगेट भी जारी होगा. इसके साथ ही परिवहन विभाग की ओर से इस नए वित्तीय साल के अंतर्गत बसों पर सामान की ढुलाई को लेकर भी लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भी संशोधन करने जा रहा है.
बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से बसों की छतों पर ले जाए जा रहे अवैध माल को लेकर परिवहन विभाग इस संबंध में अब ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन भी करेगा. सरकार ने अब इस मामले को गंभीरता से लिया है और बसों पर सामान की ढुलाई जो रुक रही थी, सरकार अब उसे लीगल करने जा रही है. बसों की छतों पर सामान ले जाने वाले बस मालिकों के लिए ये राहत भरी खबर है. इस वित्तीय साल के अंतर्गत परिवहन विभाग की ओर से इसे लीगल भी कर दिया जाएगा.
परिवहन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कांट्रैक्ट कैरिज, स्टेट कैरिज, नेशनल परमिट की बसें अब छत पर सामान भी ले जा सकेंगे. सरकार ने बसों की छत पर व्यापारी सामान ले जाने को भी मंजूरी दे दी है. बस की छत पर कितना सामान ले जा सकेंगे ये परिवहन विभाग को तय करना होगा. वहीं परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में कितना सामान बसों की छत पर ले जाया जा सकेगा इसकी फीस भी बस मालिकों से विभाग वसूली करेगा. इसको लेकर जल्द ही परिवहन आयुक्त रवि जैन की ओर से प्रदेश में लागू हुए मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत संशोधन किया जाएगा.
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नए वित्तिय वर्ष में जारी होगा नोटिफिकेशन
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बसों पर सामान की ढुलाई रोकी गई थी. सरकार की ओर से अब उसे लीगल कर दिया गया है. ऐसे में जल्द परिवहन विभाग इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर देगा. नोटिफिकेशन जारी करने के बाद लीगल रूप से बस मालिक अपनी बसों की छत पर सामान को ले जा सकेंगे. बता दें कि बस के ऊपर ले जाने वाले सामान से कई बार सड़क हादसे हुए हैं. इसको लेकर सरकार ने इस पर रोक लगाई थी. लेकिन अब परिवहन विभाग एक बात पर दोबारा से इसे लीगल करने जा रहा है.