जयपुर. प्रदेश में होने वाली दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. प्रतापगढ़ जिले की धरियावद और उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा.
पढ़ें- 2 सीटों पर उपचुनाव और पंचायत राज चुनाव के लिए RLP ने भी घोषित किए प्रभारी और सह प्रभारी
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल ने उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देशों की पालना के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की दो विधानसभाओं के लिए उप चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी. आज से अधिसूचना जारी हो गई है. उम्मीदवार कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. नामांकन प्रक्रिया 8 अक्टूबर तक भरे जाएंगे. 30 अक्टूबर को मतदान और 2 नवंबर को मतगणना होगी.
भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उप चुनाव-2021 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले की धरियावद और उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 नवंबर को करवाई जाएगी. दोनों विधानसभाओं में कुल 5 लाख 9 हजार 871 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, इनमें 2 लाख 57 हजार 155 पुरुष और 2 लाख 52 हजार 716 महिला मतदाता हैं.
5 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे मतदान
प्रतापगढ़ की धरियावद विधानसभा में कुल 2 लाख 57 हजार 155 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 1 लाख 29 हजार 753 पुरुष और 1 लाख 27 हजार 402 महिलाएं हैं. उदयपुर के वल्लभनगर में 2 लाख 52 हजार 716 मतदाताओं में से 1 लाख 28 हजार 549 पुरुष और 1 लाख 24 हजार 167 महिला मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगी. दोनों विधानसभाओं में 781 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. इनमें धरियावद में 396 और वल्लभनगर में 385 मतदान केंद्र बनाए हैं.
वैक्सीन की दोनों डोज लगनी जरूरी
विधानसभा उपचुनाव में उन्हीं अधिकारी-कर्मचारी और निजी व्यक्तियों को नियोजित किया जाएगा, जिन्हें कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग चुकी हैं. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, चुनाव अभिकर्ता, मतदान या मतगणना या अभिकर्ता यहां तक कि चालकों को भी डबल डोज लगाना अनिवार्य होगा. कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनकी कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाएगी.
चुनाव में ऑनलाइन प्रक्रिया को दी जा रही प्राथमिकता
कोरोना के चलते इस बार आयोग की ओर से ऑनलाइन नामांकन की भी वैकल्पिक व्यवस्था दी है. साथ ही चुनावी सभा करने, वाहनों की अनुमति लेने जैसे कई कार्य आनलाइन संपादित किए जा सकते हैं. आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मय फोटो, वीडियो आदि निर्वाचन आयोग के सी-विजिल-एप में की जा सकती है, जिससे इन पर 100 मिनट की अवधि में कर्रवाई की जा सके. उम्मीदवार और उनके समर्थक कोरोना के दौरान पूरी सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी.
इपिक कार्ड के साथ 11 अन्य दस्तावेजों से करें मतदान
विधानसभा उप चुनाव-2021 में मतदाता केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे. मतदान के लिए मतदाता को इपिक कार्ड (मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र) दिखाना होगा. इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे.
आयोग के निर्देशानुसार इस बार के लोकसभा चुनाव में इपिक कार्ड के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई और एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र या आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज को मतदान करते समय दिखाना जरूरी होगा. मतदाता पर्ची पहचान का आधार नहीं मानी जाएगी.