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दिव्यांग वर्ग से अधिक अंक होने के बावजूद नियुक्ति नहीं, कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जयपुर में एक महिला को एएनएम भर्ती-2018 के दिव्यांग कोटे में नियुक्ति नहीं दी गई. जिसके बाद महिला ने कोर्ट में याचिका डाली. जिसे गंभीरता से लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस में पूछा है कि पात्र होने के बावजूद याचिकाकर्ता को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई.

जयपुर की खबर, court issues notice
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को जारी की नोटिस
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Published : Jan 18, 2020, 8:42 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस में पूछा है कि पात्र होने के बावजूद याचिकाकर्ता को एएनएम भर्ती-2018 के दिव्यांग कोटे में नियुक्ति क्यों नहीं दी गई.

बता दें कि न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश शारदा नेन की याचिका पर दिया है. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती में दिव्यांग वर्ग में आवेदन किया था. उसके दिव्यांग वर्ग से अधिक अंक होने के बावजूद नियुक्ति नहीं दी जा रही है. जबकि उसने सफलतापूर्वक एएनएम का प्रशिक्षण पूरा किया है.

पढ़ें: एमबीसी वर्ग के पांच फीसदी आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज के युवाओं ने दिया धरना

वह इस काम को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकती है. इसके बावजूद उसे नियुक्ति नहीं देना, दिव्यांग कल्याण के प्रावधानों के विपरीत है. जिसपर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस में पूछा है कि पात्र होने के बावजूद याचिकाकर्ता को एएनएम भर्ती-2018 के दिव्यांग कोटे में नियुक्ति क्यों नहीं दी गई.

बता दें कि न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश शारदा नेन की याचिका पर दिया है. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती में दिव्यांग वर्ग में आवेदन किया था. उसके दिव्यांग वर्ग से अधिक अंक होने के बावजूद नियुक्ति नहीं दी जा रही है. जबकि उसने सफलतापूर्वक एएनएम का प्रशिक्षण पूरा किया है.

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वह इस काम को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकती है. इसके बावजूद उसे नियुक्ति नहीं देना, दिव्यांग कल्याण के प्रावधानों के विपरीत है. जिसपर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा है कि पात्र होने के बावजूद याचिकाकर्ता को एएनएम भर्ती-2018 के दिव्यांग कोटे में नियुक्ति क्यों नहीं दी। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश शारदा नेन की याचिका पर दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती में दिव्यांग वर्ग में आवेदन किया था। उसके दिव्यांग वर्ग से अधिक अंक होने के बावजूद नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जबकि उसने सफलतापूर्वक एएनएम का प्रशिक्षण पूरा किया है और वह इस काम को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकती है। इसके बावजूद उसे नियुक्ति नहीं देना दिव्यांग कल्याण के प्रावधानों के विपरीत है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।Conclusion:
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