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MV act 2019 : जानें, नए नियमों का उल्लंघन करने पर कितना भरना पड़ेगा जुर्माना - राजस्थान में मोटर व्हीकल एक्ट

बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया नया मोटर व्हीकर एक्ट संशोधित अधिनियम देश में 1 सितंबर से लागू हो गया है. कई राज्यों में इस एक्ट के तहत यातायात पुलिस द्वारा भारी भरकम चालान काटे जानें की खबरें भी सामने आ रही हैं.

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Published : Sep 5, 2019, 8:09 PM IST

Updated : Sep 5, 2019, 8:28 PM IST

जयपुर. भारत में नया मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 अपनी 63 धाराओं के साथ, 1 सितंबर से लागू हो गया है. इसके साथ ही इन नए नियमों के तहत यातायात कर्मियों ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है.

हालांकि राजस्थान समेत कई राज्यों में इसमें लागू किया जाना बाकी है. राजस्थान में इस एक्ट के तहत जुर्माना राशि में कुछ सीमा तक छूट देने पर विचार किया जा रहा है. प्रदेश के परिवहन मंत्री ने हाल ही में बयान दिया था कि सरकार हेलमेट नहीं होने का चालान काटने की बजाय, जुर्मान के बदले हेलमेट देने की योजना पर विचार कर रही है, साथ ही जुर्माना राशि में भी कुछ राहत दी जा सकती है. लेकिन यहां हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर संशोधित एक्ट के तय ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन किया गया तो जुर्माना कितना भरना पड़ेगा.

पढ़ेंः बिना हेलमेट वालों का चालान नहीं, जुर्माने के बदले हेलमेट देने पर विचार : परिवहन मंत्री

ट्रैफिक नियम और जुर्माना सूची 2019 : संशोधित एक्ट के तहत अपराधों और उनके संशोधित जुर्माना राशि इस प्रकार हैः

सामान्य दंड - पहला अपराध 500 रुपये तक का, दूसरा अपराध-जुर्माना 1,500 रुपये तक.

सड़क विनियमन का उल्लंघन - 500 रु.

बिना टिकट यात्रा करना - 500 रुपये तक का जुर्माना.

अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और सूचना देने से मना करना - 2,000 रुपये तक का जुर्माना.

बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग - 5,000 रु.

बिना लाइसेंस के ड्राइविंग - 5,000 रुपये का जुर्माना.

अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग - 10,000 रुपये का जुर्माना.

अयोग्यता के बाद एक कंडक्टर के रूप में कार्य करना - 10,000 रुपये तक जुर्माना.

मोटर वाहनों और घटकों के निर्माण, रखरखाव, बिक्री और परिवर्तन से संबंधित जुर्माना - 1 वर्ष तक कारावास और / या प्रति वाहन 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना.

नाबालिग द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन- उसके पेरेंट्स या वाहन के मालिक को भी जिम्मेदार माना जाएगा. नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा.

पढे़ंः केंद्र के नए व्हीकल एक्ट को गहलोत सरकार की ना...परिवहन मंत्री ने कहा- हम खुद तय करेंगे कितना वसूला जाएगा जुर्माना

दोषपूर्ण वाहन चलाना- 1 वर्ष तक कारावास और / या दोषपूर्ण ऑटोमोबाइल के लिए 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना.

नियमों के उल्लंघन में महत्वपूर्ण सुरक्षा घटक की बिक्री - 1 वर्ष तक कारावास और / या प्रति घटक 1,00,000 रुपये का जुर्माना.

नियमों के उल्लंघन में रेट्रोफिटिंग का परिवर्तन - छह महीने तक कारावास और / या प्रति माह 5,000 रुपये का जुर्माना

ओवरसाइज वाहन - 5,000 रु

ओवर-स्पीडिंग - एलएमवी के लिए 1,000 रुपये से 2,000 रुपये; मध्यम यात्री या माल वाहनों के लिए रु 2,000 से रु 4,000; दूसरा अपराध होने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द.

खतरनाक ड्राइविंग के लिए जुर्माना - पहला अपराध करने पर छह महीने से एक साल की जेल और / या जुर्माना 1,000 रुपये से 5,000 रुपये, दूसरा अपराध (पहले अपराध से तीन साल के भीतर) - दो साल तक कारावास और / या 10,000 रुपये जुर्माना.

नशे में गाड़ी चलाना - पहला बार अपराध- 10,000 रुपये तक का जुर्माना और / या छह महीने तक कारावास; दूसरा अपराध- 3,000 रुपये का जुर्माना और / या दो साल तक कारावास.

मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अनफिट होने पर ड्राइविंग के लिए जुर्माना - पहला अपराध - 1,000 रुपये तक का जुर्माना; दूसरा अपराध - 2,000 रुपये तक का जुर्माना.

दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए दंड (धारा 132 (i), 133 और 134) - पहला अपराध - 5,000 रुपये तक का जुर्माना और / या 6 महीने का कारावास, दूसरा अपराध- 10,000 रुपये तक का जुर्माना और / या 1 साल की कैद.

जयपुर. भारत में नया मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 अपनी 63 धाराओं के साथ, 1 सितंबर से लागू हो गया है. इसके साथ ही इन नए नियमों के तहत यातायात कर्मियों ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है.

हालांकि राजस्थान समेत कई राज्यों में इसमें लागू किया जाना बाकी है. राजस्थान में इस एक्ट के तहत जुर्माना राशि में कुछ सीमा तक छूट देने पर विचार किया जा रहा है. प्रदेश के परिवहन मंत्री ने हाल ही में बयान दिया था कि सरकार हेलमेट नहीं होने का चालान काटने की बजाय, जुर्मान के बदले हेलमेट देने की योजना पर विचार कर रही है, साथ ही जुर्माना राशि में भी कुछ राहत दी जा सकती है. लेकिन यहां हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर संशोधित एक्ट के तय ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन किया गया तो जुर्माना कितना भरना पड़ेगा.

पढ़ेंः बिना हेलमेट वालों का चालान नहीं, जुर्माने के बदले हेलमेट देने पर विचार : परिवहन मंत्री

ट्रैफिक नियम और जुर्माना सूची 2019 : संशोधित एक्ट के तहत अपराधों और उनके संशोधित जुर्माना राशि इस प्रकार हैः

सामान्य दंड - पहला अपराध 500 रुपये तक का, दूसरा अपराध-जुर्माना 1,500 रुपये तक.

सड़क विनियमन का उल्लंघन - 500 रु.

बिना टिकट यात्रा करना - 500 रुपये तक का जुर्माना.

अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और सूचना देने से मना करना - 2,000 रुपये तक का जुर्माना.

बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग - 5,000 रु.

बिना लाइसेंस के ड्राइविंग - 5,000 रुपये का जुर्माना.

अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग - 10,000 रुपये का जुर्माना.

अयोग्यता के बाद एक कंडक्टर के रूप में कार्य करना - 10,000 रुपये तक जुर्माना.

मोटर वाहनों और घटकों के निर्माण, रखरखाव, बिक्री और परिवर्तन से संबंधित जुर्माना - 1 वर्ष तक कारावास और / या प्रति वाहन 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना.

नाबालिग द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन- उसके पेरेंट्स या वाहन के मालिक को भी जिम्मेदार माना जाएगा. नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा.

पढे़ंः केंद्र के नए व्हीकल एक्ट को गहलोत सरकार की ना...परिवहन मंत्री ने कहा- हम खुद तय करेंगे कितना वसूला जाएगा जुर्माना

दोषपूर्ण वाहन चलाना- 1 वर्ष तक कारावास और / या दोषपूर्ण ऑटोमोबाइल के लिए 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना.

नियमों के उल्लंघन में महत्वपूर्ण सुरक्षा घटक की बिक्री - 1 वर्ष तक कारावास और / या प्रति घटक 1,00,000 रुपये का जुर्माना.

नियमों के उल्लंघन में रेट्रोफिटिंग का परिवर्तन - छह महीने तक कारावास और / या प्रति माह 5,000 रुपये का जुर्माना

ओवरसाइज वाहन - 5,000 रु

ओवर-स्पीडिंग - एलएमवी के लिए 1,000 रुपये से 2,000 रुपये; मध्यम यात्री या माल वाहनों के लिए रु 2,000 से रु 4,000; दूसरा अपराध होने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द.

खतरनाक ड्राइविंग के लिए जुर्माना - पहला अपराध करने पर छह महीने से एक साल की जेल और / या जुर्माना 1,000 रुपये से 5,000 रुपये, दूसरा अपराध (पहले अपराध से तीन साल के भीतर) - दो साल तक कारावास और / या 10,000 रुपये जुर्माना.

नशे में गाड़ी चलाना - पहला बार अपराध- 10,000 रुपये तक का जुर्माना और / या छह महीने तक कारावास; दूसरा अपराध- 3,000 रुपये का जुर्माना और / या दो साल तक कारावास.

मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अनफिट होने पर ड्राइविंग के लिए जुर्माना - पहला अपराध - 1,000 रुपये तक का जुर्माना; दूसरा अपराध - 2,000 रुपये तक का जुर्माना.

दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए दंड (धारा 132 (i), 133 और 134) - पहला अपराध - 5,000 रुपये तक का जुर्माना और / या 6 महीने का कारावास, दूसरा अपराध- 10,000 रुपये तक का जुर्माना और / या 1 साल की कैद.

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vikram


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Last Updated : Sep 5, 2019, 8:28 PM IST
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