ETV Bharat / city

जयपुरः कोरोना से मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर नई गाइडलाइन जारी - राजस्थान कोरोना अपडेट

कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत अब मृतक के परिजन ही मृतक का अंतिम संस्कार कर सकेंगे. इसके तहत राज्य सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइन तैयार की गई है और इसकी पालना करते हुए ही मृतक का अंतिम संस्कार या सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.

jaipur news, etv bharat hindi news
अंतिम संस्कार को लेकर नई गाइडलाइन जारी
author img

By

Published : Sep 8, 2020, 1:36 AM IST

जयपुर. कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत अब मृतक के परिजन ही मृतक का अंतिम संस्कार कर सकेंगे. इसके तहत राज्य सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइन तैयार की गई है और इसकी पालना करते हुए ही मृतक का अंतिम संस्कार या सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. चिकित्सा विभाग की ओर से इसे लेकर एक पूरी गाइडलाइन तैयार की गई है.

पढ़ेंः बूंदी में कोरोना मरीज हुए 1 हजार पार, सोमवार को आए 47 मरीज

ये होंगे नियम...

  • प्रत्येक मृतक की कोविड-19 जांच करवाया जाना आवश्यक नहीं है. केवल उसी मृत व्यक्ति की कोविड-19 जांच की जाये जिनकी मृत्यु आईएलआई और एसएआरआई के लक्षण से हुई हो.
  • मृत व्यक्ति की देह कोविड-19 की जांच रिपोर्ट का इंतजार किये बिना परिजनों को हस्तांतरित की जा सकेगी.
  • मृतक देह का शव परीक्षण न किया जाए. यदि किन्हीं विशेष कारणों से शव परीक्षण किया जाना आवश्यक हो तो संक्रमण को रोकने के लिए विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश की पालना की जाए.
  • अस्पताल प्रशासन द्वारा मृतक की देह को पूरी तरह निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार साफ, पारदर्शी, लीक प्रूफ जिपर बॉडी बैग में पैककर निर्धारित प्रपत्र में संबधित मृतक की जानकारी अंकित करे. साथ ही उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के सभी प्रोटोकॉल समझाकर और उनकी पालना किये जाने का शपथ पत्र लेते हुए पाबन्द कर परिजनों को सुपुर्द की जाए.
  • ऐसी स्थिति में मृतक के परिजन मृतक देह को अंतिम संस्कार के लिए अपने पैतृक स्थान के श्मशान/कब्रिस्तान पर ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगे. लेकिन संबंधित जिला प्रशासन को सूचित करने का दायित्व मृतक के परिजनों का होगा.
  • मृतक की देह को अंतिम संस्कार के लिए अस्पताल से सीधे ही श्मशान/कब्रिस्तान ले जाने का शपथ पत्र ले जाकर परिजनों को पाबन्द किया जाएगा.
  • परिजनों द्वारा कोविड-19 से पॉजिटिव का शव लेने की अनिच्छा जाहिर करने पर अस्पताल प्रशासन को इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर स्थानीय नगर निकाय द्वारा मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप शव का निर्धारित प्रोटोकॉल के अन्तर्गत अंतिम संस्कार किया जाए.
  • मृतक के बॉडी बैग को नहीं खोला जाए और मृतक देह को स्नान नहीं करवाया जाए. मृतक शरीर को छूना, लिपटना, गले लगना और चूमना इत्यादि न किया जाए.
  • मृतक के रिश्तेदार/परिजन मृतक देह के अंतिम दर्शन सुरक्षित दूरी से मृतक के बॉडी बैग को खोले बिना कर सकेंगे. ऐसी धार्मिक रीति रिवाज जिसमें मृतक देह को छूने की आवश्यकता नहीं हो और धार्मिक ग्रन्थ का पठन, पवित्र जल छिडका जाना आदि की अनुमति दी जा सकती है.
  • अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 ही होगी. जिनके द्वारा कोविड-19 के बाद के समस्त सुरक्षात्मक उपाय मास्क, दस्ताने, सुरक्षित शारीरिक दूरी, खांसने या छीकने का शिष्टाचार, हाथों की सफाई आदि की पूर्ण पालना की जाए.
  • मृतक के अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार कोविड-19 से बचाव के समस्त सुरक्षात्मक उपाय जैसे पीपीई किट, दस्ताने, मास्क और सामाजिक दूरी आदि का उपयोग करते हुए किया जाएगा.
  • अंतिम संस्कार में शामिल व्यक्ति अंतिम संस्कार के पश्चात इस्तेमाल किये गये पीपीई किट, दस्ताने और मास्क आदि का निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार निस्तारण कर स्नान करें और साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने साथ ही हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें.
  • मृतक की देह को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने के लिए संबंधित जिला प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. अस्पताल प्रशासन और मृतक के परिजनों द्वारा इसकी सूचना संबंधित जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को दिया जाना आवश्यक है.
  • मृतक का अंतिम संस्कार नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि और ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा. यदि मृतक व्यक्ति के कोविड-19 की जांच पॉजिटिव पाई जाती है तो उसके संपर्क में आये व्यक्तियों की सूची तैयार कर कोविड-19 की स्क्रीनिंग इत्यादि करवाई जाए.
  • मृत शरीर का परिवहन अस्पताल से श्मशान तक ले जाने में एम्बूलेंस/शय वाहन/मोक्ष वाहिनी का ही उपयोग किया जाए निजी वाहन का नहीं.
  • यदि होम आइसोलेशन में किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजनों द्वारा संबंधित जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित किये जाने के उपरान्त मृतक का अंतिम संस्कार नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि और ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा.

जयपुर. कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत अब मृतक के परिजन ही मृतक का अंतिम संस्कार कर सकेंगे. इसके तहत राज्य सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइन तैयार की गई है और इसकी पालना करते हुए ही मृतक का अंतिम संस्कार या सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. चिकित्सा विभाग की ओर से इसे लेकर एक पूरी गाइडलाइन तैयार की गई है.

पढ़ेंः बूंदी में कोरोना मरीज हुए 1 हजार पार, सोमवार को आए 47 मरीज

ये होंगे नियम...

  • प्रत्येक मृतक की कोविड-19 जांच करवाया जाना आवश्यक नहीं है. केवल उसी मृत व्यक्ति की कोविड-19 जांच की जाये जिनकी मृत्यु आईएलआई और एसएआरआई के लक्षण से हुई हो.
  • मृत व्यक्ति की देह कोविड-19 की जांच रिपोर्ट का इंतजार किये बिना परिजनों को हस्तांतरित की जा सकेगी.
  • मृतक देह का शव परीक्षण न किया जाए. यदि किन्हीं विशेष कारणों से शव परीक्षण किया जाना आवश्यक हो तो संक्रमण को रोकने के लिए विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश की पालना की जाए.
  • अस्पताल प्रशासन द्वारा मृतक की देह को पूरी तरह निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार साफ, पारदर्शी, लीक प्रूफ जिपर बॉडी बैग में पैककर निर्धारित प्रपत्र में संबधित मृतक की जानकारी अंकित करे. साथ ही उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के सभी प्रोटोकॉल समझाकर और उनकी पालना किये जाने का शपथ पत्र लेते हुए पाबन्द कर परिजनों को सुपुर्द की जाए.
  • ऐसी स्थिति में मृतक के परिजन मृतक देह को अंतिम संस्कार के लिए अपने पैतृक स्थान के श्मशान/कब्रिस्तान पर ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगे. लेकिन संबंधित जिला प्रशासन को सूचित करने का दायित्व मृतक के परिजनों का होगा.
  • मृतक की देह को अंतिम संस्कार के लिए अस्पताल से सीधे ही श्मशान/कब्रिस्तान ले जाने का शपथ पत्र ले जाकर परिजनों को पाबन्द किया जाएगा.
  • परिजनों द्वारा कोविड-19 से पॉजिटिव का शव लेने की अनिच्छा जाहिर करने पर अस्पताल प्रशासन को इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर स्थानीय नगर निकाय द्वारा मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप शव का निर्धारित प्रोटोकॉल के अन्तर्गत अंतिम संस्कार किया जाए.
  • मृतक के बॉडी बैग को नहीं खोला जाए और मृतक देह को स्नान नहीं करवाया जाए. मृतक शरीर को छूना, लिपटना, गले लगना और चूमना इत्यादि न किया जाए.
  • मृतक के रिश्तेदार/परिजन मृतक देह के अंतिम दर्शन सुरक्षित दूरी से मृतक के बॉडी बैग को खोले बिना कर सकेंगे. ऐसी धार्मिक रीति रिवाज जिसमें मृतक देह को छूने की आवश्यकता नहीं हो और धार्मिक ग्रन्थ का पठन, पवित्र जल छिडका जाना आदि की अनुमति दी जा सकती है.
  • अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 ही होगी. जिनके द्वारा कोविड-19 के बाद के समस्त सुरक्षात्मक उपाय मास्क, दस्ताने, सुरक्षित शारीरिक दूरी, खांसने या छीकने का शिष्टाचार, हाथों की सफाई आदि की पूर्ण पालना की जाए.
  • मृतक के अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार कोविड-19 से बचाव के समस्त सुरक्षात्मक उपाय जैसे पीपीई किट, दस्ताने, मास्क और सामाजिक दूरी आदि का उपयोग करते हुए किया जाएगा.
  • अंतिम संस्कार में शामिल व्यक्ति अंतिम संस्कार के पश्चात इस्तेमाल किये गये पीपीई किट, दस्ताने और मास्क आदि का निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार निस्तारण कर स्नान करें और साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने साथ ही हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें.
  • मृतक की देह को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने के लिए संबंधित जिला प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. अस्पताल प्रशासन और मृतक के परिजनों द्वारा इसकी सूचना संबंधित जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को दिया जाना आवश्यक है.
  • मृतक का अंतिम संस्कार नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि और ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा. यदि मृतक व्यक्ति के कोविड-19 की जांच पॉजिटिव पाई जाती है तो उसके संपर्क में आये व्यक्तियों की सूची तैयार कर कोविड-19 की स्क्रीनिंग इत्यादि करवाई जाए.
  • मृत शरीर का परिवहन अस्पताल से श्मशान तक ले जाने में एम्बूलेंस/शय वाहन/मोक्ष वाहिनी का ही उपयोग किया जाए निजी वाहन का नहीं.
  • यदि होम आइसोलेशन में किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजनों द्वारा संबंधित जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित किये जाने के उपरान्त मृतक का अंतिम संस्कार नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि और ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.