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Rajasthan New Guidelines : शैक्षणिक गतिविधियां 16 फरवरी से फिर शुरू होंगी, खुलेंगे कक्षा 5 तक के सभी स्कूल

राजस्थान सरकार की ओर से रविवार को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी (corona new guidelines released) की गई है. यह गाइडलाइन 16 फरवरी से लागू हो जाएगी. इसके तहत कक्षा पांच तक के सभी स्कूल फिर से खुल सकेंगे.

corona new guidelines released
कोरोना की नई गाइडलाइन जारी
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Published : Feb 13, 2022, 7:35 PM IST

Updated : Feb 14, 2022, 8:55 AM IST

जयपुर. प्रदेश में बुधवार से सभी शैक्षणिक गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी. गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण और मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए सभी निजी और सरकारी विद्यालयों की कक्षा पांचवी तक की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन को अनुमति दे दी है. रविवार को जारी की गई नई गाइडलाइन (corona new guidelines released) 16 फरवरी से लागू मानी जाएगी.

नई गाइडलाइन में यह साफ किया गया है कि स्टूडेंट्स को माता-पिता, अभिभावक की लिखित सहमति के बाद ही अध्ययन के लिए शैक्षणिक परिसर में आने की अनुमति होगी. इसके साथ ही ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा को भी निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं. नई गाइडलाइन जारी होने के बाद कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में जारी सभी दिशा निर्देश, आदेश और संशोधित आदेश के जरिए लगाए गए समस्त प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया गया है.

पढ़ें. Rajasthan Corona Update : प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के 2,177 नए मामले आए...7 मरीजों की मौत

सभी आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की पाबंदी हटी : गृह विभाग की नई गाइडलाइन में पिछली सभी गाइडलाइन और संशोधित आदेश निरस्त कर दिए गए हैं. मतलब नई गाइडलाइन लागू होने की तिथि 16 फरवरी से अब सभी तरीके के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व अन्य विवाह संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होने वाले या एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या से जुड़ी कोई पाबंदी नहीं होगी.

वहीं, अब नई गाइडलाइन में सम्बन्धित संस्था प्रधान/समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रमुख/अन्य संस्थानों के संचालक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक आदि संस्था के सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से यह घोषणा चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे कि कितने व्यक्तियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है और कितनों ने डोज नहीं लगवाई है. इसका उल्लंघन पाए जाने पर उपरोक्त के विरुद्ध प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें. Corona in Rajasthan: कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता...लेकिन दूसरी लहर जैसे हालात नहीं

विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम की ओर से आवश्यक रूप से RT-PCR जांच करना अनिवार्य होगा. RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत या होम क्वारंटीन किया जायेगा.

घरेलू हवाई यात्रा या ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट या RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर RT-PCR जांच करवाना अनिवार्य होगा. RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत या होम क्वारंटीन किया जायेगा.

जयपुर. प्रदेश में बुधवार से सभी शैक्षणिक गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी. गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण और मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए सभी निजी और सरकारी विद्यालयों की कक्षा पांचवी तक की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन को अनुमति दे दी है. रविवार को जारी की गई नई गाइडलाइन (corona new guidelines released) 16 फरवरी से लागू मानी जाएगी.

नई गाइडलाइन में यह साफ किया गया है कि स्टूडेंट्स को माता-पिता, अभिभावक की लिखित सहमति के बाद ही अध्ययन के लिए शैक्षणिक परिसर में आने की अनुमति होगी. इसके साथ ही ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा को भी निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं. नई गाइडलाइन जारी होने के बाद कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में जारी सभी दिशा निर्देश, आदेश और संशोधित आदेश के जरिए लगाए गए समस्त प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया गया है.

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सभी आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की पाबंदी हटी : गृह विभाग की नई गाइडलाइन में पिछली सभी गाइडलाइन और संशोधित आदेश निरस्त कर दिए गए हैं. मतलब नई गाइडलाइन लागू होने की तिथि 16 फरवरी से अब सभी तरीके के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व अन्य विवाह संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होने वाले या एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या से जुड़ी कोई पाबंदी नहीं होगी.

वहीं, अब नई गाइडलाइन में सम्बन्धित संस्था प्रधान/समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रमुख/अन्य संस्थानों के संचालक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक आदि संस्था के सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से यह घोषणा चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे कि कितने व्यक्तियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है और कितनों ने डोज नहीं लगवाई है. इसका उल्लंघन पाए जाने पर उपरोक्त के विरुद्ध प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम की ओर से आवश्यक रूप से RT-PCR जांच करना अनिवार्य होगा. RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत या होम क्वारंटीन किया जायेगा.

घरेलू हवाई यात्रा या ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट या RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर RT-PCR जांच करवाना अनिवार्य होगा. RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत या होम क्वारंटीन किया जायेगा.

Last Updated : Feb 14, 2022, 8:55 AM IST
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