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राजस्थान में बढ़ी सख्ती, एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकेंगे...और क्या कुछ बदला पढ़ें एक क्लिक में - Guidelines regarding corona

गहलोत सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है. राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने पर पाबंदी लगा दी गई है. नई गाइडलाइन में और क्या कुछ बदला यहां जानिए.

Guidelines regarding corona,  Rajasthan government released new guideline
राजस्थान में बढ़ी सख्ती
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Published : Apr 23, 2021, 8:13 PM IST

Updated : Apr 23, 2021, 10:52 PM IST

जयपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच सरकार अब और सख्त हो गई. सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए जिलों की सीमाएं सील कर दी हैं. राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के जरिए मेडिकल, इमरजेंसी और अन्य अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आने जाने पर पाबंदी रहेगी. इसके साथ ही सरकार ने दोपहिया और चौपहिया वाहनों पर बाजारों में आने-जाने पर भी पाबंदी लगा दी है.

पढ़ें- कोरोना पर सरकार और सख्तः नई गाइडलाइन जारी, आज से फिर लागू हुआ वीकेंड कर्फ्यू

प्रदेश मे बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच गहलोत सरकार ने 18 अप्रैल से शुरू हुए जन अनुशासन पखवाड़ा के नियमों में और सख्ती कर दिया है. इस संबंध में गृह विभाग ने पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिलों की सीमांओं को सील करने के साथ सरकार ने सभी को परामर्श दिया है कि जहां तक संभव हो, बाजारों में खरीददारी के लिए दोपहिया एवं चौपहिया वाहन का प्रयोग ना करें.

साथ ही नजदीकी दुकान से ही पैदल/साइकिल एवं सार्वजनिक परिवहन (साइकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा) का प्रयोग करते हुए खरीददारी करें. जिससे की बाजारों में भीड़-भाड़ ना हो. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट व्यापारिक संगठनों से वार्ता कर भीड़ नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर पर निर्णय ले सकेंगे. गाइडलाइन से जुड़े निर्देशों की पालना नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. सीएम अशोक गहलोत ने बैठक में निर्देश दिए कि संक्रमण की रोकथाम के लिए और सख्त कदम उठाकर 18 अप्रेल को जारी किए गए जन अनुशासन पखवाड़े के दिशा-निर्देशों को और अधिक प्रभावी बनाते हुए उनकी कड़ाई से पालना करवाई जाए. बैठक में चिकित्सा मंत्री डाॅ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

पढ़ें- कोरोना संकट की इस घड़ी में राजनीति से परे होकर एकजुटता की मिसाल पेश करें: CM गहलोत

नई गाइडलाइन में इनका रखना होगा ध्यान

  • पूर्व में वर्णित विभागों के साथ-साथ वन / वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT&C) को भी सम्मिलित कर कार्यालयों का समय शाम 4 बजे तक रखा जाएगा.
  • कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता होगी तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अनुमति के बाद कार्यालय खुल सकेगा.
  • कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी (सामाजिक दूरी) का ध्यान रखा जाएगा. शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्कता नहीं होगी. लेकिन मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे एवं घर से काम करेंगे.
  • कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थितिः होने पर कार्यालय अध्यक्ष की ओर से कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा.
  • ई मित्र/आधार केन्द्र को खोलने की अनुमति दी गई है.
  • बैंक, बीमा एवं माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन (MFI) की सेवाऐं आमजन के लिए सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चालू रहेंगी. जहां तक संभव हो उक्त संस्थाओं की ओर से भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्य स्थल पर अनुमति दी जाएगी.

दुकानों को ऐसे मिलेगी खोलने की अनुमति

  1. सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा (रिटेल) / थोक (होल सेल) दुकानें (सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 सुबह 11 बजे तक खुल सकेंगी).
  2. पशुचारा से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल)/ थोक (होल सेल) दुकानें कृषि आदान विक्रेताओं की दुकान/परिसर ( सोमवार से गुरुवार तक सुबह 6:00 से सुबह 11:00 बजे तक खुल सकेंगी).
  3. डेयरी एवं दूध की दुकानें सुबह 6:00 से सुबह 11:00 बजे और शाम को 5:00 से 7:00 बजे तक प्रतिदिन सोमवार से रविवार खुल सकेंगी.
  4. मंडियां, फल एवं सब्जियां फूल मालाओं की दुकानें सोमवार से सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक प्रतिदिन सोमवार से रविवार खुल सकेंगी.
  5. सब्जियां एवं फलों को ठेले / साइकिल / रिक्शा / ऑटो रिक्शा / मोबाईल वेन के जरिए विक्रय प्रतिदिन सोमवार से रविवार सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे कर सकेंगे.
  • प्रोसेस्ड फूड / मिठाई व मिष्ठान / बेकरी / रेस्टोरेन्ट्स आदि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी.
  • निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. 18 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी.
  • पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन इत्यादि की अनुमति होगी.
  • सरकार की ओर से राजस्व अर्जन गतिविधियां यथा खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानों आदि के सम्बन्ध में वित्त विभाग की ओर से अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.
  • विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी की ओर से किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी. इसका उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है. जिसमें केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घण्टे तक का कार्यक्रम होगा. शादी समारोह से सम्बन्धित पूर्व में दिये गये कपड़े सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी.
  • निजी यात्री वाहन (बसों को छोड़कर) केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए. ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक की अनुमति होगी. राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के जरिए मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर, किसी भी प्रकार की यात्रा की अनुमति नहीं होगी. यह आदेश 26 अप्रैल सुबह 5 बजे से प्रभावी होगा.
  • जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान जन जागरूकता के लिए संभावित भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में एन. सी.सी / एन.एस.एस आदि का सहयोग लेते हुए प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय के जरिए माइक आदि के माध्यम से जनता को मास्क पहनने एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना के लिए प्रेरित किया जायेगा.
  • सार्वजनिक परिवहन / माल ढुलाई वाहन / अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल / डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल) / थोक (होल सेल) ऑउटलेट अपने यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी. लेकिन निजी वाहनों के लिए पेट्रोल / डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए अनुमति होगी.
  • शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 तक पूर्ण रूप से 'वीकेंड कर्फ्यू' रहेगा. जिसमें अनुमति प्राप्त गतिविधियां ही संचालित हो सकेंगी.

जयपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच सरकार अब और सख्त हो गई. सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए जिलों की सीमाएं सील कर दी हैं. राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के जरिए मेडिकल, इमरजेंसी और अन्य अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आने जाने पर पाबंदी रहेगी. इसके साथ ही सरकार ने दोपहिया और चौपहिया वाहनों पर बाजारों में आने-जाने पर भी पाबंदी लगा दी है.

पढ़ें- कोरोना पर सरकार और सख्तः नई गाइडलाइन जारी, आज से फिर लागू हुआ वीकेंड कर्फ्यू

प्रदेश मे बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच गहलोत सरकार ने 18 अप्रैल से शुरू हुए जन अनुशासन पखवाड़ा के नियमों में और सख्ती कर दिया है. इस संबंध में गृह विभाग ने पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिलों की सीमांओं को सील करने के साथ सरकार ने सभी को परामर्श दिया है कि जहां तक संभव हो, बाजारों में खरीददारी के लिए दोपहिया एवं चौपहिया वाहन का प्रयोग ना करें.

साथ ही नजदीकी दुकान से ही पैदल/साइकिल एवं सार्वजनिक परिवहन (साइकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा) का प्रयोग करते हुए खरीददारी करें. जिससे की बाजारों में भीड़-भाड़ ना हो. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट व्यापारिक संगठनों से वार्ता कर भीड़ नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर पर निर्णय ले सकेंगे. गाइडलाइन से जुड़े निर्देशों की पालना नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. सीएम अशोक गहलोत ने बैठक में निर्देश दिए कि संक्रमण की रोकथाम के लिए और सख्त कदम उठाकर 18 अप्रेल को जारी किए गए जन अनुशासन पखवाड़े के दिशा-निर्देशों को और अधिक प्रभावी बनाते हुए उनकी कड़ाई से पालना करवाई जाए. बैठक में चिकित्सा मंत्री डाॅ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

पढ़ें- कोरोना संकट की इस घड़ी में राजनीति से परे होकर एकजुटता की मिसाल पेश करें: CM गहलोत

नई गाइडलाइन में इनका रखना होगा ध्यान

  • पूर्व में वर्णित विभागों के साथ-साथ वन / वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT&C) को भी सम्मिलित कर कार्यालयों का समय शाम 4 बजे तक रखा जाएगा.
  • कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता होगी तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अनुमति के बाद कार्यालय खुल सकेगा.
  • कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी (सामाजिक दूरी) का ध्यान रखा जाएगा. शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्कता नहीं होगी. लेकिन मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे एवं घर से काम करेंगे.
  • कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थितिः होने पर कार्यालय अध्यक्ष की ओर से कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा.
  • ई मित्र/आधार केन्द्र को खोलने की अनुमति दी गई है.
  • बैंक, बीमा एवं माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन (MFI) की सेवाऐं आमजन के लिए सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चालू रहेंगी. जहां तक संभव हो उक्त संस्थाओं की ओर से भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्य स्थल पर अनुमति दी जाएगी.

दुकानों को ऐसे मिलेगी खोलने की अनुमति

  1. सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा (रिटेल) / थोक (होल सेल) दुकानें (सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 सुबह 11 बजे तक खुल सकेंगी).
  2. पशुचारा से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल)/ थोक (होल सेल) दुकानें कृषि आदान विक्रेताओं की दुकान/परिसर ( सोमवार से गुरुवार तक सुबह 6:00 से सुबह 11:00 बजे तक खुल सकेंगी).
  3. डेयरी एवं दूध की दुकानें सुबह 6:00 से सुबह 11:00 बजे और शाम को 5:00 से 7:00 बजे तक प्रतिदिन सोमवार से रविवार खुल सकेंगी.
  4. मंडियां, फल एवं सब्जियां फूल मालाओं की दुकानें सोमवार से सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक प्रतिदिन सोमवार से रविवार खुल सकेंगी.
  5. सब्जियां एवं फलों को ठेले / साइकिल / रिक्शा / ऑटो रिक्शा / मोबाईल वेन के जरिए विक्रय प्रतिदिन सोमवार से रविवार सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे कर सकेंगे.
  • प्रोसेस्ड फूड / मिठाई व मिष्ठान / बेकरी / रेस्टोरेन्ट्स आदि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी.
  • निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. 18 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी.
  • पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन इत्यादि की अनुमति होगी.
  • सरकार की ओर से राजस्व अर्जन गतिविधियां यथा खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानों आदि के सम्बन्ध में वित्त विभाग की ओर से अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.
  • विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी की ओर से किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी. इसका उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है. जिसमें केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घण्टे तक का कार्यक्रम होगा. शादी समारोह से सम्बन्धित पूर्व में दिये गये कपड़े सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी.
  • निजी यात्री वाहन (बसों को छोड़कर) केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए. ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक की अनुमति होगी. राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के जरिए मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर, किसी भी प्रकार की यात्रा की अनुमति नहीं होगी. यह आदेश 26 अप्रैल सुबह 5 बजे से प्रभावी होगा.
  • जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान जन जागरूकता के लिए संभावित भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में एन. सी.सी / एन.एस.एस आदि का सहयोग लेते हुए प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय के जरिए माइक आदि के माध्यम से जनता को मास्क पहनने एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना के लिए प्रेरित किया जायेगा.
  • सार्वजनिक परिवहन / माल ढुलाई वाहन / अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल / डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल) / थोक (होल सेल) ऑउटलेट अपने यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी. लेकिन निजी वाहनों के लिए पेट्रोल / डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए अनुमति होगी.
  • शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 तक पूर्ण रूप से 'वीकेंड कर्फ्यू' रहेगा. जिसमें अनुमति प्राप्त गतिविधियां ही संचालित हो सकेंगी.
Last Updated : Apr 23, 2021, 10:52 PM IST
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