जयपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2021 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी. हाईकोर्ट में जहां लोक अदालत ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी, वहीं अधीनस्थ अदालतों में ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भी आयोजन किया जाएगा.
प्राधिकरण के विशेष सचिव ने बताया कि लोक अदालत में चैक अनादरण, धन वसूली, एमएसीटी, वैवाहिक और सिविल प्रकरणों के अलावा राजीनामा हो सकने वाले आपराधिक मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा.
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राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रि-लिटिगेशन के करीब 34 हजार और विभिन्न अदालतों में लंबित करीब 1 लाख 23 हजार मुकदमों को चिह्नित किया गया है. इसके अलावा पक्षकार यदि सीधे ही लोक अदालत में उपस्थित होकर राजीनामे से मुकदमे का निस्तारण करने के लिए गुहार करेंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.