जयपुर. मोटर दावा अधिकरण, महानगर प्रथम ने निजी वाहन के कमर्शियल उपयोग के दौरान (Motor Accident Claim Tribunal decision) हुई दुर्घटना को लेकर वाहन मालिक और चालक को बीमा राशि देने का जिम्मेदार माना है. अधिकरण ने कहा कि प्रार्थी संजय वाहन मालिक और चालक से 20 लाख 37 हजार रुपए एवं दयानंद 92 हजार 157 रुपए और राजकुमार 8 हजार 400 रुपए लेने के अधिकारी हैं.
मामले के क्लेम याचिका में कहा गया कि अनुसार 27 फरवरी, 2005 को प्रार्थी जीप से जयपुर से अजमेर जा रहे थे. इस दौरान जीप चालक ने वाहन को लापरवाही से चलाकर सावरदा पुलिया के पास उसकी दुर्घटना कर दी. इससे प्रार्थियों को गंभीर चोटें आई और उन्हें दूदू के ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती कराया. एक्सीडेंट बीमित वाहन चालक की लापरवाही से हुआ है, इसलिए उन्हें बीमा कंपनी से क्लेम दिलवाया जाए. इसके जवाब में बीमा कंपनी ने कहा कि वाहन का मालिक अपने निजी वाहन का व्यावसायिक उपयोग कर रहा था. वाहन का बीमा भी निजी वाहन की श्रेणी में ही हुआ था. बीमा शर्तों के अनुसार निजी वाहन का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता. ऐसे में बीमा कंपनी क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं है. इसलिए दुर्घटना होने पर वाहन मालिक और चालक से ही क्षतिपूर्ति राशि वसूल करनी चाहिए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधिकरण ने वाहन मालिक और चालक की जिम्मेदारी तय करते हुए क्लेम देने की जिम्मेदारी तय की है.
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