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निजी वाहन के कमर्शियल उपयोग के दौरान दुर्घटना, अधिकरण ने वाहन मालिक व चालक को क्लेम के लिए माना जिम्मेदार - Motor Accident Claim Tribunal decision

साल 2005 में हुई एक सड़क दुर्घटना के मामले में क्लेम याचिका पर मोटर दावा अधिकरण ने वाहन मालिक और चालक को बीमा राशि देने का जिम्मेदार माना (Motor Accident Claim Tribunal decision) है. इस मामले में बीमा कंपनी का कहना था कि वाहन मालिक निजी वाहन का उपयोग व्यावसायिक रूप से कर रहा था. इसलिए कंपनी को क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए.

Motor Accident Claim Tribunal held vehicle owner and driver responsible for compensation in accident case
निजी वाहन के कमर्शियल उपयोग के दौरान दुर्घटना, अधिकरण ने वाहन मालिक व चालक को क्लेम के लिए माना जिम्मेदार
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Published : Jun 27, 2022, 8:47 PM IST

जयपुर. मोटर दावा अधिकरण, महानगर प्रथम ने निजी वाहन के कमर्शियल उपयोग के दौरान (Motor Accident Claim Tribunal decision) हुई दुर्घटना को लेकर वाहन मालिक और चालक को बीमा राशि देने का जिम्मेदार माना है. अधिकरण ने कहा कि प्रार्थी संजय वाहन मालिक और चालक से 20 लाख 37 हजार रुपए एवं दयानंद 92 हजार 157 रुपए और राजकुमार 8 हजार 400 रुपए लेने के अधिकारी हैं.

मामले के क्लेम याचिका में कहा गया कि अनुसार 27 फरवरी, 2005 को प्रार्थी जीप से जयपुर से अजमेर जा रहे थे. इस दौरान जीप चालक ने वाहन को लापरवाही से चलाकर सावरदा पुलिया के पास उसकी दुर्घटना कर दी. इससे प्रार्थियों को गंभीर चोटें आई और उन्हें दूदू के ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती कराया. एक्सीडेंट बीमित वाहन चालक की लापरवाही से हुआ है, इसलिए उन्हें बीमा कंपनी से क्लेम दिलवाया जाए. इसके जवाब में बीमा कंपनी ने कहा कि वाहन का मालिक अपने निजी वाहन का व्यावसायिक उपयोग कर रहा था. वाहन का बीमा भी निजी वाहन की श्रेणी में ही हुआ था. बीमा शर्तों के अनुसार निजी वाहन का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता. ऐसे में बीमा कंपनी क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं है. इसलिए दुर्घटना होने पर वाहन मालिक और चालक से ही क्षतिपूर्ति राशि वसूल करनी चाहिए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधिकरण ने वाहन मालिक और चालक की जिम्मेदारी तय करते हुए क्लेम देने की जिम्मेदारी तय की है.

जयपुर. मोटर दावा अधिकरण, महानगर प्रथम ने निजी वाहन के कमर्शियल उपयोग के दौरान (Motor Accident Claim Tribunal decision) हुई दुर्घटना को लेकर वाहन मालिक और चालक को बीमा राशि देने का जिम्मेदार माना है. अधिकरण ने कहा कि प्रार्थी संजय वाहन मालिक और चालक से 20 लाख 37 हजार रुपए एवं दयानंद 92 हजार 157 रुपए और राजकुमार 8 हजार 400 रुपए लेने के अधिकारी हैं.

मामले के क्लेम याचिका में कहा गया कि अनुसार 27 फरवरी, 2005 को प्रार्थी जीप से जयपुर से अजमेर जा रहे थे. इस दौरान जीप चालक ने वाहन को लापरवाही से चलाकर सावरदा पुलिया के पास उसकी दुर्घटना कर दी. इससे प्रार्थियों को गंभीर चोटें आई और उन्हें दूदू के ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती कराया. एक्सीडेंट बीमित वाहन चालक की लापरवाही से हुआ है, इसलिए उन्हें बीमा कंपनी से क्लेम दिलवाया जाए. इसके जवाब में बीमा कंपनी ने कहा कि वाहन का मालिक अपने निजी वाहन का व्यावसायिक उपयोग कर रहा था. वाहन का बीमा भी निजी वाहन की श्रेणी में ही हुआ था. बीमा शर्तों के अनुसार निजी वाहन का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता. ऐसे में बीमा कंपनी क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं है. इसलिए दुर्घटना होने पर वाहन मालिक और चालक से ही क्षतिपूर्ति राशि वसूल करनी चाहिए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधिकरण ने वाहन मालिक और चालक की जिम्मेदारी तय करते हुए क्लेम देने की जिम्मेदारी तय की है.

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