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Minister Son Rape Case: राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया पीड़िता को सुरक्षा देने का आदेश...रोहित के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी - Rajasthan hindi news

महेश जोशी के बेटे के खिलाफ रेप केस (Minister Son Rape Case) में राजस्थान हाईकोर्ट ने पीड़िता को पुलिस सुरक्षा (highcourt order to protect the rape victim) देने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की ओर से रोहित जोशी के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है.

Minister Son Rape Case
रोहित जोशी के खिलाफ लुकआउट नोटिस
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Published : May 23, 2022, 3:35 PM IST

जयपुर. कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले (Minister Son Rape Case) में राजस्थान हाइकोर्ट ने पीड़िता को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश (highcourt order to protect the rape victim) दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है. जस्टिस बीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश पीड़िता की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. वहीं दूसरी ओर मामले के आरोपी रोहित जोशी की मुश्किलें भी बढ़ गईं हैं.

वहीं दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए पेश नहीं होने के चलते रोहित जोशी के विदेश भागने की संभावना को देखते हुए उसके नाम लुक आउट नोटिस (lookout notice issue against Rohit Joshi) जारी कर दिया है. पुलिस ने रोहित को 18 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था. पीड़िता के अधिवक्ता नसीरुद्दीन खान ने हाईकोर्ट में बताया कि रोहित जोशी ने लंबे समय तक उसका शोषण किया है. मामले में आरोपी पक्ष प्रभावशाली हैं. आरोपी के पिता राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं. ऐसे में राजस्थान पुलिस ने दुष्कर्म मामले में याचिकाकर्ता की एफआईआर भी दर्ज नहीं की है. इसके चलते उसे दिल्ली में मामला दर्ज कराना पड़ा. पीड़ित अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ जयपुर में रहती है.

पढ़ें. Rohit Joshi rape case: रोहित जोशी नहीं हुआ जांच अधिकारी के सामने पेश, उत्तराखंड में छापेमारी

याचिका में कहा गया है कि उसके घर के आसपास अराजक तत्वों को भेजकर धमकियां दी जा रहीं हैं. याचिकाकर्ता के पिता ने कई अधिकारियों को इस संबंध में मौखिक रूप से सुरक्षा की गुहार लगाई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके अलावा कहा है कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की जान और सुरक्षा की रक्षा करें. याचिका में गुहार लगाई गई है कि उसे उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही राज्य सरकार व पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है.

देश के सभी एयरपोर्ट पर भेजा गया रोहित का लुकआउट सर्कुलर
दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे मंत्री के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुक आउट सर्कुलर जारी करवाया है. इसे भारत के सभी एयरपोर्ट पर दिया गया है ताकि अगर वह सफर करे तो उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया जाए. उत्तरी जिला डीसीपी सागर सिंह कलसी ने इसकी पुष्टि की है. इस मामले में लगभग 2 सप्ताह से पुलिस टीम रोहित जोशी की तलाश में दबिश दे रही है. लेकिन अभी तक वह उनके हाथ नहीं लग सका है. उधर, रोहित जोशी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका भी दायर कर रखी है.

पढ़ें. राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के घर दिल्ली पुलिस ने मारा छापा, बेटे रोहित जोशी पर है रेप का आरोप

जानकारी के अनुसार रोहित जोशी के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाली उसकी महिला मित्र ने सदर बाजार थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत में युवती ने बताया था कि रोहित बीते कई महीनों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था. वह उसका अश्लील वीडियो तैयार कर उसे सार्वजनिक करने की धमकी देता था. आरोप है कि उसे डरा धमकाकर वह उसके साथ जयपुर, उत्तराखंड और दिल्ली में दुष्कर्म करता रहा. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि बीते मार्च महीने में उसके साथ सदर बाजार स्थित एक होटल में रोहित जोशी ने दुष्कर्म किया था.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पहले जीरो एफआईआर दर्ज कर इस मामले को जयपुर भेज दिया था, लेकिन बाद में इसे रेगुलर एफआईआर में तब्दील कर दिया गया था. इस मामले में आरोपी बनाया गया रोहित जोशी राजस्थान के मंत्री महेश जोशी का बेटा है. पुलिस उसकी तलाश में 15 मई को जयपुर स्थित उसके घर पहुंची थी, लेकिन वह घर पर नहीं मिला था. पुलिस वहां पर परिवार के सदस्यों को एक नोटिस देकर आई थी जिसमें रोहित जोशी को 18 मई सुबह 9 बजे सदर बाजार थाने में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था. लेकिन वह पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुआ था.
पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में छानबीन के दौरान उन्हें पता चला है कि रोहित जोशी उत्तराखंड में छिपा हुआ था. फिर वह उत्तराखंड से लखनऊ चला गया था. इसके चलते पुलिस ने उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करवाया है ताकि एयरपोर्ट से सफर करते समय उसे पकड़ा जा सके. इसके अलावा वह विदेश भी नहीं भाग सकेगा.

जयपुर. कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले (Minister Son Rape Case) में राजस्थान हाइकोर्ट ने पीड़िता को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश (highcourt order to protect the rape victim) दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है. जस्टिस बीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश पीड़िता की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. वहीं दूसरी ओर मामले के आरोपी रोहित जोशी की मुश्किलें भी बढ़ गईं हैं.

वहीं दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए पेश नहीं होने के चलते रोहित जोशी के विदेश भागने की संभावना को देखते हुए उसके नाम लुक आउट नोटिस (lookout notice issue against Rohit Joshi) जारी कर दिया है. पुलिस ने रोहित को 18 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था. पीड़िता के अधिवक्ता नसीरुद्दीन खान ने हाईकोर्ट में बताया कि रोहित जोशी ने लंबे समय तक उसका शोषण किया है. मामले में आरोपी पक्ष प्रभावशाली हैं. आरोपी के पिता राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं. ऐसे में राजस्थान पुलिस ने दुष्कर्म मामले में याचिकाकर्ता की एफआईआर भी दर्ज नहीं की है. इसके चलते उसे दिल्ली में मामला दर्ज कराना पड़ा. पीड़ित अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ जयपुर में रहती है.

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याचिका में कहा गया है कि उसके घर के आसपास अराजक तत्वों को भेजकर धमकियां दी जा रहीं हैं. याचिकाकर्ता के पिता ने कई अधिकारियों को इस संबंध में मौखिक रूप से सुरक्षा की गुहार लगाई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके अलावा कहा है कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की जान और सुरक्षा की रक्षा करें. याचिका में गुहार लगाई गई है कि उसे उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही राज्य सरकार व पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है.

देश के सभी एयरपोर्ट पर भेजा गया रोहित का लुकआउट सर्कुलर
दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे मंत्री के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुक आउट सर्कुलर जारी करवाया है. इसे भारत के सभी एयरपोर्ट पर दिया गया है ताकि अगर वह सफर करे तो उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया जाए. उत्तरी जिला डीसीपी सागर सिंह कलसी ने इसकी पुष्टि की है. इस मामले में लगभग 2 सप्ताह से पुलिस टीम रोहित जोशी की तलाश में दबिश दे रही है. लेकिन अभी तक वह उनके हाथ नहीं लग सका है. उधर, रोहित जोशी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका भी दायर कर रखी है.

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जानकारी के अनुसार रोहित जोशी के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाली उसकी महिला मित्र ने सदर बाजार थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत में युवती ने बताया था कि रोहित बीते कई महीनों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था. वह उसका अश्लील वीडियो तैयार कर उसे सार्वजनिक करने की धमकी देता था. आरोप है कि उसे डरा धमकाकर वह उसके साथ जयपुर, उत्तराखंड और दिल्ली में दुष्कर्म करता रहा. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि बीते मार्च महीने में उसके साथ सदर बाजार स्थित एक होटल में रोहित जोशी ने दुष्कर्म किया था.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पहले जीरो एफआईआर दर्ज कर इस मामले को जयपुर भेज दिया था, लेकिन बाद में इसे रेगुलर एफआईआर में तब्दील कर दिया गया था. इस मामले में आरोपी बनाया गया रोहित जोशी राजस्थान के मंत्री महेश जोशी का बेटा है. पुलिस उसकी तलाश में 15 मई को जयपुर स्थित उसके घर पहुंची थी, लेकिन वह घर पर नहीं मिला था. पुलिस वहां पर परिवार के सदस्यों को एक नोटिस देकर आई थी जिसमें रोहित जोशी को 18 मई सुबह 9 बजे सदर बाजार थाने में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था. लेकिन वह पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुआ था.
पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में छानबीन के दौरान उन्हें पता चला है कि रोहित जोशी उत्तराखंड में छिपा हुआ था. फिर वह उत्तराखंड से लखनऊ चला गया था. इसके चलते पुलिस ने उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करवाया है ताकि एयरपोर्ट से सफर करते समय उसे पकड़ा जा सके. इसके अलावा वह विदेश भी नहीं भाग सकेगा.

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