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खान घूसकांड : पूर्व आईएएस सिंघवी को बड़ी राहत, भगौड़ा घोषित कराने का प्रार्थना पत्र खारिज

चर्चित खान आवंटन घूसकांड केस में ईडी मामलों की विशेष अदालत ने पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने ईडी की ओर से सिंघवी को भगोड़ा घोषित करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.

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Published : Nov 5, 2019, 10:22 PM IST

Updated : Nov 5, 2019, 11:18 PM IST

mines bribery case, चर्चित खान आवंटन घूसकांड

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य आरोपियों को भगौड़ा घोषित कराने के लिए ईडी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.

अदालत ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वांरट की तामील पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी से कराई जाए. इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी को भी अद्र्ध शासकीय पत्र जारी किया है. अदालत ने कहा है कि वारंट की तामील नहीं होने पर तामील कुनिंदा 21 दिसंबर को अदालत में पेश हो.

पढ़ेंः फिर पाकिस्तानी लड़कियों के हनीट्रैप का शिकार हुए सेना के दो जवान, खुफिया एजेंसी ने किया गिरफ्तार

ईडी की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि मनी लॉड्रिंग से जुडे़ इस मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ पूर्व में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे. कई प्रयास करने के बावजूद भी आरोपी गिरफ्त से दूर चल रहे हैं.

पढ़ेंः निकाय चुनाव 2019: सांसद पुत्री का पार्षद का टिकट फाइनल, सभापति पद की हैं बड़ी दावेदार

ऐसे उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भगौड़ा घोषित करने की कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि अदालत ने पूर्व में ईडी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए डीजीपी को आदेश दिए थे कि वह मनी लॉड्रिंग से जुडे़ मामले में आरोपियों पर वारंट आदि तामील के लिए स्पेशल सेल का गठन करे.

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य आरोपियों को भगौड़ा घोषित कराने के लिए ईडी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.

अदालत ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वांरट की तामील पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी से कराई जाए. इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी को भी अद्र्ध शासकीय पत्र जारी किया है. अदालत ने कहा है कि वारंट की तामील नहीं होने पर तामील कुनिंदा 21 दिसंबर को अदालत में पेश हो.

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ईडी की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि मनी लॉड्रिंग से जुडे़ इस मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ पूर्व में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे. कई प्रयास करने के बावजूद भी आरोपी गिरफ्त से दूर चल रहे हैं.

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ऐसे उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भगौड़ा घोषित करने की कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि अदालत ने पूर्व में ईडी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए डीजीपी को आदेश दिए थे कि वह मनी लॉड्रिंग से जुडे़ मामले में आरोपियों पर वारंट आदि तामील के लिए स्पेशल सेल का गठन करे.

Intro:जयपुर। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य आरोपियों को भगौड़ा घोषित कराने के लिए ईडी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वांरट की तामील पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी से कराई जाए। इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी को भी अद्र्ध शासकीय पत्र जारी किया है। अदालत ने कहा है कि वारंट की तामील नहीं होने पर तामील कुनिंदा 21 दिसंबर को अदालत में पेश हो।Body:ईडी की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि मनी लॉड्रिंग से जुडे इस मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ पूर्व में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। कई प्रयास करने के बावजूद भी आरोपी गिरफ्त से दूर चल रहे हैं। ऐसे उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भगौडा घोषित करने की कार्रवाई की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि अदालत ने पूर्व में ईडी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए डीजीपी को आदेश दिए थे कि वह मनी लॉड्रिंग से जुडे मामले में आरोपियों पर वारंट आदि तामील के लिए स्पेशल सेल का गठन करे।  Conclusion:
Last Updated : Nov 5, 2019, 11:18 PM IST
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