जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य आरोपियों को भगौड़ा घोषित कराने के लिए ईडी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.
अदालत ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वांरट की तामील पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी से कराई जाए. इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी को भी अद्र्ध शासकीय पत्र जारी किया है. अदालत ने कहा है कि वारंट की तामील नहीं होने पर तामील कुनिंदा 21 दिसंबर को अदालत में पेश हो.
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ईडी की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि मनी लॉड्रिंग से जुडे़ इस मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ पूर्व में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे. कई प्रयास करने के बावजूद भी आरोपी गिरफ्त से दूर चल रहे हैं.
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ऐसे उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भगौड़ा घोषित करने की कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि अदालत ने पूर्व में ईडी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए डीजीपी को आदेश दिए थे कि वह मनी लॉड्रिंग से जुडे़ मामले में आरोपियों पर वारंट आदि तामील के लिए स्पेशल सेल का गठन करे.