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खान आवंटन मामले में पूर्व IAS सिंघवी ने किया सरेंडर, जमानत अर्जी पर सुनवाई कल

खान आवंटन मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी ने सोमवार को ईडी मामलों की विशेष अदालत में आत्म समर्पण कर दिया. अदालत ने सिंघवी को 15 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. साथ ही जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई तय की है.

खान आवंटन मामला, Mine allocation case, Former IAS Singhvi surrenders
पूर्व आईएएस सिंघवी ने किया समर्पण
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Published : Jun 1, 2020, 4:02 PM IST

Updated : Jun 1, 2020, 6:41 PM IST

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत में सोमवार को खान आवंटन प्रकरण को लेकर एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी ने आत्मसमर्पण कर दिया. अदालत ने उन्हें 15 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई तय की है.

पूर्व आईएएस सिंघवी ने किया सरेंडर

न्यायिक अभिरक्षा के आदेश होने के बाद सिंघवी की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई, जिसकी कॉपी सरकारी वकील को दिलाते हुए अदालत ने अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई रखी है. अदालत ने कहा कि आरोपी का कोरोना टेस्ट भी कराया जाए.

पढ़ें- खान आवंटन महाघूसकांड मामलाः पूर्व IAS अशोक सिंघवी ने कोर्ट में किया Surrender

पुलिस लाइन से आया जाप्ता

वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण इन दिनों अदालतों में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामलों पर ही सुनवाई हो रही है. इसके कारण कोर्ट में पुलिसकर्मियों की उपस्थिति नहीं के बराबर है. ऐसे में सिंघवी के समर्पण के बाद कोर्ट ने पुलिसलाइन से जाप्ता आने तक इंतजार किया और करीब आधा घंटे के इंतजार के बाद सिंघवी को जेल के लिए रवाना किया जा सका.

सिंघवी कोर्ट के मेहमान, नहीं मिलेगा बोतल बंद पानी

सुनवाई के दौरान सिंघवी ने पानी पीने की इच्छा जताई. इस पर उनके वकील के सहायक ने बोतल बंद पानी लाकर सिंघवी को दिया. इस पर अदालत ने आपत्ति उठाते हुए कहा, कि सिंघवी अब कोर्ट के मेहमान हैं और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है. ऐसे में वे बोतल बंद पानी नहीं पी सकते हैं. इसके साथ ही अदालत ने उन्हें अपनी तरफ से पानी दिया और उन्हें पानी की बोतल उपलब्ध कराते हुए कहा, कि इसे अपने पास रख लीजिए आगे काम आएगा.

खान आवंटन में सिंघवी सहित अन्य हैं आरोपी

गौरतलब है कि खान घूसकांड प्रकरण में ढाई करोड़ की रिश्वत को लेकर एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद 30 नवंबर 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी और तमन्ना बेगम सहित अन्य के खिलाफ अलग से परिवाद पेश किया था. जिस पर ईडी कोर्ट ने 21 जनवरी 2019 को प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे.

पढ़ें- Exclusive: मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, 500 बसें राजस्थान और यूपी बॉर्डर पर खड़ी हैं: खाचरियावास

वहीं, दूसरी ओर अदालत ने सितंबर 2019 में एसीबी केस में सिंघवी सहित अन्य को मिली जमानत को जब्त करते हुए उनके गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे. फिलहाल, एसीबी मामले में राशिद शेख और ईडी मामले में राशिद शेख के साथ ही तमन्ना बेगम वांछित चल रहे हैं, जबकि 5 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत में सोमवार को खान आवंटन प्रकरण को लेकर एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी ने आत्मसमर्पण कर दिया. अदालत ने उन्हें 15 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई तय की है.

पूर्व आईएएस सिंघवी ने किया सरेंडर

न्यायिक अभिरक्षा के आदेश होने के बाद सिंघवी की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई, जिसकी कॉपी सरकारी वकील को दिलाते हुए अदालत ने अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई रखी है. अदालत ने कहा कि आरोपी का कोरोना टेस्ट भी कराया जाए.

पढ़ें- खान आवंटन महाघूसकांड मामलाः पूर्व IAS अशोक सिंघवी ने कोर्ट में किया Surrender

पुलिस लाइन से आया जाप्ता

वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण इन दिनों अदालतों में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामलों पर ही सुनवाई हो रही है. इसके कारण कोर्ट में पुलिसकर्मियों की उपस्थिति नहीं के बराबर है. ऐसे में सिंघवी के समर्पण के बाद कोर्ट ने पुलिसलाइन से जाप्ता आने तक इंतजार किया और करीब आधा घंटे के इंतजार के बाद सिंघवी को जेल के लिए रवाना किया जा सका.

सिंघवी कोर्ट के मेहमान, नहीं मिलेगा बोतल बंद पानी

सुनवाई के दौरान सिंघवी ने पानी पीने की इच्छा जताई. इस पर उनके वकील के सहायक ने बोतल बंद पानी लाकर सिंघवी को दिया. इस पर अदालत ने आपत्ति उठाते हुए कहा, कि सिंघवी अब कोर्ट के मेहमान हैं और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है. ऐसे में वे बोतल बंद पानी नहीं पी सकते हैं. इसके साथ ही अदालत ने उन्हें अपनी तरफ से पानी दिया और उन्हें पानी की बोतल उपलब्ध कराते हुए कहा, कि इसे अपने पास रख लीजिए आगे काम आएगा.

खान आवंटन में सिंघवी सहित अन्य हैं आरोपी

गौरतलब है कि खान घूसकांड प्रकरण में ढाई करोड़ की रिश्वत को लेकर एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद 30 नवंबर 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी और तमन्ना बेगम सहित अन्य के खिलाफ अलग से परिवाद पेश किया था. जिस पर ईडी कोर्ट ने 21 जनवरी 2019 को प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे.

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वहीं, दूसरी ओर अदालत ने सितंबर 2019 में एसीबी केस में सिंघवी सहित अन्य को मिली जमानत को जब्त करते हुए उनके गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे. फिलहाल, एसीबी मामले में राशिद शेख और ईडी मामले में राशिद शेख के साथ ही तमन्ना बेगम वांछित चल रहे हैं, जबकि 5 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.

Last Updated : Jun 1, 2020, 6:41 PM IST
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