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खान आवंटन रिश्वत कांड के आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को विदेश जाने की अनुमति - रिश्वत मामले में आरोपी पूर्व आईएस अशोक सिंघवी

खान आवंटन मामले में ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में आरोपी पूर्व आईएस अशोक सिंघवी को हाईकोर्ट ने फ्रांस जाने की अनुमति दे दी (Court allows ex IAS Singhvi France tour) है. इससे पहले ईडी कोर्ट ने गत 2 सितंबर को इस संबंध में पेश प्रार्थना पत्र को विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था.

High Court allows ex IAS Singhvi France tour
खान आवंटन रिश्वत कांड के आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को विदेश जाने की अनुमति
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Published : Sep 26, 2022, 5:31 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खान आवंटन घूस कांड (Mine allocation bribe case) के आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को एक माह के लिए फ्रांस जाने की अनुमति दी है. अदालत ने सिंघवी को कहा है कि वह वापस आकर ईडी कोर्ट को इसकी सूचना दे. जस्टिस बिरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक सिंघवी की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया की याचिकाकर्ता को पारिवारिक कारणों के सिलसिले में फ्रांस जाने की जरूरत है. इसके बावजूद भी ईडी कोर्ट ने उसे विदेश जाने की अनुमति नहीं दी और गत 2 सितंबर को उसका प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने अदालत को विदेश जाने का कोई ठोस कारण नहीं बताया है और सिर्फ उसकी विदेश जाने की इच्छा मात्र से उसे इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती.


पढ़ें: पूर्व आईएएस सिंघवी को विदेश जाने की अनुमति नहीं, कोर्ट ने कहा- उचित कारण बताना जरूरी

याचिका में कहा गया कि वह अदालती आदेश पर पूर्व में भी यूएसए की यात्रा कर चुका है और उसके भागने की भी कोई संभावना नहीं है. इसके अलावा वह अपना संपर्क नंबर और ईमेल का पता संबंधित निचली अदालत के पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध करवा देगा, ताकि प्रकरण की सुनवाई में कोई बाधा पैदा नहीं हो. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को एक माह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है.

पढ़ें: हाईकोर्ट फैसला : खान आवंटन घूसकांड के आरोपी पूर्व IAS अशोक सिंघवी को विदेश जाने की अनुमति

गौरतलब है कि एसीबी ने खान आवंटन के लिए ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में अशोक सिंघवी सहित अन्य को गिरफ्तार किया था. वहीं मामले में करोडों रुपए के लेनदेन को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अलग से मामला दर्ज किया था. फरवरी 2021 में आरोपी सिंघवी ने ईडी कोर्ट से अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने जुलाई 2021 में सिंघवी को विदेश जाकर तीन माह में लौटने के आदेश दिए थे.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खान आवंटन घूस कांड (Mine allocation bribe case) के आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को एक माह के लिए फ्रांस जाने की अनुमति दी है. अदालत ने सिंघवी को कहा है कि वह वापस आकर ईडी कोर्ट को इसकी सूचना दे. जस्टिस बिरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक सिंघवी की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया की याचिकाकर्ता को पारिवारिक कारणों के सिलसिले में फ्रांस जाने की जरूरत है. इसके बावजूद भी ईडी कोर्ट ने उसे विदेश जाने की अनुमति नहीं दी और गत 2 सितंबर को उसका प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने अदालत को विदेश जाने का कोई ठोस कारण नहीं बताया है और सिर्फ उसकी विदेश जाने की इच्छा मात्र से उसे इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती.


पढ़ें: पूर्व आईएएस सिंघवी को विदेश जाने की अनुमति नहीं, कोर्ट ने कहा- उचित कारण बताना जरूरी

याचिका में कहा गया कि वह अदालती आदेश पर पूर्व में भी यूएसए की यात्रा कर चुका है और उसके भागने की भी कोई संभावना नहीं है. इसके अलावा वह अपना संपर्क नंबर और ईमेल का पता संबंधित निचली अदालत के पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध करवा देगा, ताकि प्रकरण की सुनवाई में कोई बाधा पैदा नहीं हो. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को एक माह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है.

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गौरतलब है कि एसीबी ने खान आवंटन के लिए ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में अशोक सिंघवी सहित अन्य को गिरफ्तार किया था. वहीं मामले में करोडों रुपए के लेनदेन को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अलग से मामला दर्ज किया था. फरवरी 2021 में आरोपी सिंघवी ने ईडी कोर्ट से अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने जुलाई 2021 में सिंघवी को विदेश जाकर तीन माह में लौटने के आदेश दिए थे.

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