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वैक्सीनेशन को गति देने औैर कम वेस्टेज के लिए चिकित्सा विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगेंगे कैंप - state government

राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार (State government) की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिसमें अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण और कम से कम वैक्सीन का वेस्टेज होने को लेकर निर्देश दिए गए हैं.

जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, jaipur news, rajasthan news
वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश
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Published : Jun 21, 2021, 7:59 PM IST

Updated : Jun 25, 2021, 11:56 AM IST

जयपुर. प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार की ओर से नए निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके तहत अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण हो और कम से कम वैक्सीन का वेस्टेज हो. इसपर सबसे अधिक ध्यान दिया जाए और इसे लेकर एक विशेष गाइडलाइन भी चिकित्सा संस्थानों और वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए जारी की गई है.

चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में सुगम सुचारू और समयबद्ध कोविड टीकाकरण के लिए जिला स्तर पर सत्र स्थलों का चयन, प्रचार-प्रसार पर्याप्त वैक्सीन स्टॉक की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त स्वयंसेवकों की तैनाती और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन

प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने निर्देश देते हुए कहा है कि जिले में वैक्सीन की उपलब्धता के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतवार ऑफलाइन टीकाकरण कैंप आयोजित किए जाए.

पढ़ें: पटवारियों की हड़ताल से जनता को हो रही परेशानी, राजस्थान सरकार करे हस्तक्षेप : सांसद भागीरथ

ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका भौगोलिक क्षेत्रफल अधिक है. सात ही ग्राम पंचायत मुख्यालय से अन्य गांवों की दूरी अधिक होने पर ग्रामवार वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए जाए. ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालय या ग्राम जिनकी जनसंख्या अधिक है. उनमें ग्रामवार या वार्डवार वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश आबादी नरेगा श्रमिक के रूप में चिन्हित हैं.

शहरी क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश

शहरी क्षेत्रों में अधिकांश लोग किसी न किसी व्यवसाय, उद्योग, निजी एवं सरकारी नौकरी आदि से जुड़े हुए हैं. ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यवसायों, उद्योगों, कार्यालयों से जुड़े हुए कार्य स्थलों को ऑफलाइन स्तर के रूप में चयनित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर संबंधित व्यापारिक, औद्योगिक संगठनों और कार्यालय से जुड़े हुए व्यक्तियों और उनके परिवाजनों के लिए ऑफलाइन वैक्सीनेशन कैंप संबंधित व्यापारिक, औद्योगिक संगठनों और कार्यालय प्रबन्धन के सहयोग से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे वैक्सीनेशन कैंपों की तिथि और स्थान का प्रचार-प्रसार संबंधित संगठनों और कार्यालय प्रबंधन की ओर से किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: कोविड-19 संक्रमण में डॉक्टर्स ने लगाई जान की बाजी, 10 साल से कैडर का इंतजार

राजकीय चिकित्सा संस्थानो पर लगेंगे नियमित कैंप

जिले में उपलब्ध वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अनुसार राजकीय चिकित्सा संस्थानों जिनमें मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध अस्पताल, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, सेटेलाइट अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे. राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर आयोजित टीकाकरण कैंपो में निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त 25 फीसदी वैक्सीन डोज आपात स्थिति के लिए रिजर्व रखने के निर्देश जारी किए गए हैं.

जयपुर. प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार की ओर से नए निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके तहत अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण हो और कम से कम वैक्सीन का वेस्टेज हो. इसपर सबसे अधिक ध्यान दिया जाए और इसे लेकर एक विशेष गाइडलाइन भी चिकित्सा संस्थानों और वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए जारी की गई है.

चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में सुगम सुचारू और समयबद्ध कोविड टीकाकरण के लिए जिला स्तर पर सत्र स्थलों का चयन, प्रचार-प्रसार पर्याप्त वैक्सीन स्टॉक की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त स्वयंसेवकों की तैनाती और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन

प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने निर्देश देते हुए कहा है कि जिले में वैक्सीन की उपलब्धता के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतवार ऑफलाइन टीकाकरण कैंप आयोजित किए जाए.

पढ़ें: पटवारियों की हड़ताल से जनता को हो रही परेशानी, राजस्थान सरकार करे हस्तक्षेप : सांसद भागीरथ

ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका भौगोलिक क्षेत्रफल अधिक है. सात ही ग्राम पंचायत मुख्यालय से अन्य गांवों की दूरी अधिक होने पर ग्रामवार वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए जाए. ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालय या ग्राम जिनकी जनसंख्या अधिक है. उनमें ग्रामवार या वार्डवार वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश आबादी नरेगा श्रमिक के रूप में चिन्हित हैं.

शहरी क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश

शहरी क्षेत्रों में अधिकांश लोग किसी न किसी व्यवसाय, उद्योग, निजी एवं सरकारी नौकरी आदि से जुड़े हुए हैं. ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यवसायों, उद्योगों, कार्यालयों से जुड़े हुए कार्य स्थलों को ऑफलाइन स्तर के रूप में चयनित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर संबंधित व्यापारिक, औद्योगिक संगठनों और कार्यालय से जुड़े हुए व्यक्तियों और उनके परिवाजनों के लिए ऑफलाइन वैक्सीनेशन कैंप संबंधित व्यापारिक, औद्योगिक संगठनों और कार्यालय प्रबन्धन के सहयोग से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे वैक्सीनेशन कैंपों की तिथि और स्थान का प्रचार-प्रसार संबंधित संगठनों और कार्यालय प्रबंधन की ओर से किया जाएगा.

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राजकीय चिकित्सा संस्थानो पर लगेंगे नियमित कैंप

जिले में उपलब्ध वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अनुसार राजकीय चिकित्सा संस्थानों जिनमें मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध अस्पताल, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, सेटेलाइट अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे. राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर आयोजित टीकाकरण कैंपो में निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त 25 फीसदी वैक्सीन डोज आपात स्थिति के लिए रिजर्व रखने के निर्देश जारी किए गए हैं.

Last Updated : Jun 25, 2021, 11:56 AM IST
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