जयपुर. प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार अब शादी समारोह को 3 घंटे की समय अवधि में पूरा करने की पाबंदी लगाई गई है. इसको लेकर जयपुर पुलिस लोगों से समझाइश करने के साथ ही उन्हें पाबंद करने का काम कर रही है. जिन भी लोगों के घर में शादी है उन्हें नई गाइडलाइन के बारे में अवगत करवाया जा रहा है. साथ ही शादी समारोह 3 घंटे में पूरा करने को लेकर पाबंद भी किया जा रहा है.
इसके साथ ही नई गाइडलाइन के अनुसार बाजार खुलने के समय और अन्य सुविधाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है. मानसरोवर थानाधिकारी दिलीप कुमार सोनी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार आमजन और दुकानदार को बाजार खुलने के नए समय के बारे में जानकारी देकर अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलने को लेकर समझाइश की जा रही है.
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साथ ही जो लोग बिना मास्क लगाए बाजार में घूम रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है. वहीं बेवजह वाहनों पर बाहर घूमने वाले लोगों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनके वाहन सीज किए जा रहे हैं. साथ ही बाजार खुलने के समय को लेकर लोगों को समझाइश करके बताया जा रहा है कि सोमवार से शुक्रवार बाजार सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खुलेंगे और इसके बाद यदि कोई व्यक्ति बाहर घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.