ETV Bharat / city

Triple Talaq in Jaipur : फोन पर ट्रिपल तलाक, मामला दर्ज

जयपुर के रामगंज थाना इलाके में फोन पर ट्रिपल तलाक देने का मामला सामने आया है. महिला की शिकायत पर शनिवार को पति के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई (Triple Talaq in Jaipur) है.

Triple Talaq in Jaipur
रामगंज थाना
author img

By

Published : Oct 16, 2022, 7:16 AM IST

जयपुर. राजगंज थाना इलाके में एक महिला को उसके पति की ओर तीन तलाक देने का मामला सामने आया (Triple Talaq in Jaipur) है. महिला ने शनिवार को इस संबंध में रामगंज थाने में मामला दर्ज कराया. दोनों का कोर्ट में मामला चल रहा था और अदालत की तरफ से पति को भरण पोषण की ताकीद की गई थी. बीवी ने शौहर को न्यायालय के फैसले की जानकारी देने के लिए फोन किया तो उसने तीन तलाक दे दिया.

एसीपी रामगंज सुनील प्रसाद ने बताया कि मोहल्ला महावतान रामगंज निवासी महिला ने रिपोर्ट दी है कि उसका निकाह 12 जनवरी 2019 को बाबू का टीबा निवासी जाफर अली साथ हुआ था. आरोप है कि निकाह बाद से ही ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे थे. जिस पर विवाहिता ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया. कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को पीड़ित महिला और उसके बेटे के भरण पोषण लिए 8 हजार रुपए माह के हिसाब से भुगतान करने और मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक परेशानी के चलते 25 हजार देने के आदेश दिए.

पढ़ें: Triple Talaq Case: निकाह के 11 साल बाद दिया तीन तलाक, दूसरी शादी कर घर से निकाला

पीड़िता ने 11 अक्टूबर को पति जाफर अली को फोन कर न्यायालय आदेश के आदेश की जानकारी दी. जिस पर पति ने फोन पर ही तीन बार तलाक कहकर तलाक दे दिया. जिस पर पीड़िता ने अपने परिवार के सदस्यों को फोन पर तीन तलाक दिए जाने की जानकारी दी और परिवार के सदस्यों ने जाफर अली के परिवार से बातचीत की लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की कोई बात करने से साफ इनकार कर दिया.

इसके बाद कुछ रिश्तेदारों के माध्यम से भी बात करने का प्रयास किया गया लेकिन कोई हल नहीं निकला. जिस पर पीड़ित महिला ने अपने पति जाफर अली के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया. फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जयपुर. राजगंज थाना इलाके में एक महिला को उसके पति की ओर तीन तलाक देने का मामला सामने आया (Triple Talaq in Jaipur) है. महिला ने शनिवार को इस संबंध में रामगंज थाने में मामला दर्ज कराया. दोनों का कोर्ट में मामला चल रहा था और अदालत की तरफ से पति को भरण पोषण की ताकीद की गई थी. बीवी ने शौहर को न्यायालय के फैसले की जानकारी देने के लिए फोन किया तो उसने तीन तलाक दे दिया.

एसीपी रामगंज सुनील प्रसाद ने बताया कि मोहल्ला महावतान रामगंज निवासी महिला ने रिपोर्ट दी है कि उसका निकाह 12 जनवरी 2019 को बाबू का टीबा निवासी जाफर अली साथ हुआ था. आरोप है कि निकाह बाद से ही ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे थे. जिस पर विवाहिता ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया. कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को पीड़ित महिला और उसके बेटे के भरण पोषण लिए 8 हजार रुपए माह के हिसाब से भुगतान करने और मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक परेशानी के चलते 25 हजार देने के आदेश दिए.

पढ़ें: Triple Talaq Case: निकाह के 11 साल बाद दिया तीन तलाक, दूसरी शादी कर घर से निकाला

पीड़िता ने 11 अक्टूबर को पति जाफर अली को फोन कर न्यायालय आदेश के आदेश की जानकारी दी. जिस पर पति ने फोन पर ही तीन बार तलाक कहकर तलाक दे दिया. जिस पर पीड़िता ने अपने परिवार के सदस्यों को फोन पर तीन तलाक दिए जाने की जानकारी दी और परिवार के सदस्यों ने जाफर अली के परिवार से बातचीत की लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की कोई बात करने से साफ इनकार कर दिया.

इसके बाद कुछ रिश्तेदारों के माध्यम से भी बात करने का प्रयास किया गया लेकिन कोई हल नहीं निकला. जिस पर पीड़ित महिला ने अपने पति जाफर अली के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया. फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.