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नागौर और विभिन्न जिलों के बचे हुए नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्यों की सूची जारी

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्यों की सूची जारी करने के क्रम में नागौर और विभिन्न जिलों के बचे हुए नगरीय निकायों की सूची जारी की गई. स्वायत शासन विभाग की ओर से शुक्रवार को 14 नगरीय निकायों की सूची जारी की गई. ये सदस्य राज्य सरकार के आगामी आदेश या निकाय बोर्ड की अवधि पूरी होने तक सदस्य बने रहेंगे.

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नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्यों की सूची जारी
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Published : Jul 11, 2020, 2:02 AM IST

जयपुर. राज्य के 180 निकायों में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है. इनमें से अधिकतर निकायों का कार्यकाल अगस्त में खत्म हो रहा है. 27 जिलों के नगरीय निकायों के बाद नागौर और विभिन्न जिलों के बकाया नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्यों की सूची जारी की.

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स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक पद लगे दीपक नंदी ने के हस्ताक्षर के साथ अधिसूचना जारी हुई. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम- 2009 की धारा 6(1)(क)(ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के आगामी आदेश अथवा नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका मंडल की अवधि तक के लिए इन 14 नगरीय निकायों में सदस्यों का मनोनयन किया गया है.

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नागौर और विभिन्न जिलों की सूची जारी

नागौर -

  • नगर परिषद - मकराना
  • नगर पालिका - डीडवाना, कुचामन सिटी, परबतसर, नावां, लाडनूं, डेगाना

दौसा -

  • नगर पालिका - महवा

हनुमानगढ़ -

  • नगर पालिका - भादरा

बीकानेर -

  • नगर पालिका - नोखा
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    राजस्थान नगरपालिका अधिनियम- 2009

भरतपुर -

  • नगर पालिका - नगर, नदबई

जैसलमेर -

  • नगर परिषद - जैसलमेर

बाड़मेर -

  • नगर परिषद - बालोतरा

यह भी पढ़ेंः 73 साल में राजस्थान विश्वविद्यालय को नहीं मिली स्थाई महिला कुलपति

राजस्थान नगर पालिका एक्ट- 2009 के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में राज्य सरकार की ओर से 3 या कुल सदस्यों की संख्या के 10 फ़ीसदी के अनुसार पार्षदों का मनोनयन किया जाता है. पार्षदों के निर्वाचन के नियमों की तरह मनोनीत सदस्यों के लिए भी वही योग्यताएं निर्धारित हैं.

जयपुर. राज्य के 180 निकायों में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है. इनमें से अधिकतर निकायों का कार्यकाल अगस्त में खत्म हो रहा है. 27 जिलों के नगरीय निकायों के बाद नागौर और विभिन्न जिलों के बकाया नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्यों की सूची जारी की.

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स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक पद लगे दीपक नंदी ने के हस्ताक्षर के साथ अधिसूचना जारी हुई. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम- 2009 की धारा 6(1)(क)(ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के आगामी आदेश अथवा नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका मंडल की अवधि तक के लिए इन 14 नगरीय निकायों में सदस्यों का मनोनयन किया गया है.

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नागौर और विभिन्न जिलों की सूची जारी

नागौर -

  • नगर परिषद - मकराना
  • नगर पालिका - डीडवाना, कुचामन सिटी, परबतसर, नावां, लाडनूं, डेगाना

दौसा -

  • नगर पालिका - महवा

हनुमानगढ़ -

  • नगर पालिका - भादरा

बीकानेर -

  • नगर पालिका - नोखा
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    राजस्थान नगरपालिका अधिनियम- 2009

भरतपुर -

  • नगर पालिका - नगर, नदबई

जैसलमेर -

  • नगर परिषद - जैसलमेर

बाड़मेर -

  • नगर परिषद - बालोतरा

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राजस्थान नगर पालिका एक्ट- 2009 के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में राज्य सरकार की ओर से 3 या कुल सदस्यों की संख्या के 10 फ़ीसदी के अनुसार पार्षदों का मनोनयन किया जाता है. पार्षदों के निर्वाचन के नियमों की तरह मनोनीत सदस्यों के लिए भी वही योग्यताएं निर्धारित हैं.

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