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13 नगरीय निकायों के 62 मनोनीत पार्षदों की सूची जारी, आउटडोर विज्ञापन साइट्स के लिए बढ़ाई अवधि - Rajasthan Municipal Act

स्वायत्त शासन विभाग ने 13 निकायों के संबंध में आदेश जारी कर 62 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति कर दी है. प्रदेश में अब तक 129 नगरीय निकायों में 687 मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति कर दी गई है.

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62 मनोनीत पार्षदों की सूची जारी
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Published : Jul 2, 2021, 7:22 PM IST

जयपुर. बीते दिनों विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 पास होने के नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी. इसके मद्देनजर राजनीतिक नियुक्तियां की जा रही हैं. स्वायत्त शासन विभाग ने शुक्रवार को 13 नगरीय निकायों के 62 मनोनीत सदस्यों की सूची जारी की.

62 सदस्यों को नियुक्त किया गया

प्रदेश में अब तक 129 नगरीय निकायों में 687 मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति कर दी गई है. शुक्रवार को स्वायत्त शासन विभाग ने 13 निकायों के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. इनमें 62 सदस्यों को नियुक्त किया गया है. राज्यपाल की आज्ञा से स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने विभिन जिलों के नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्यों की सूची जारी की है.

पढ़ें: डूंगरपुर निकाय दूसरी बार ओडीएफ प्लस-प्लस घोषित, स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन बनने की तैयारी

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के आगामी आदेश अथवा नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका मंडल की अवधि तक के लिए नगरीय निकायों में सदस्यों का मनोनयन किया गया है.

इन निकायों में की गई मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति :

  • कामां - 5 सदस्य
  • कुम्हेर - 6 सदस्य
  • बयाना - 5 सदस्य
  • टोडाभीम - 6 सदस्य
  • पिलानी - 2 सदस्य
  • नवलगढ़ - 6 सदस्य
  • मुकुंदगढ़ - 6 सदस्य
  • बांसवाड़ा - 3 सदस्य
  • चुरू - 3 सदस्य
  • सुमेरपुर - 2 सदस्य
  • तख्तगढ़ - 6 सदस्य
  • टोडारायसिंह - 6 सदस्य
  • मालपुरा - 6 सदस्य

उधर, स्वायत्त शासन विभाग ने आउटडोर विज्ञापन साइट्स के लिए विज्ञापन की अवधि बढ़ाई है. विभाग ने नगरीय निकायों को आदेश जारी करते हुए 6 महीने की अवधि बढ़ा दी है. बढ़ी हुई अवधि के लिए विज्ञापन एजेंसियों को लाइसेंस शुल्क नहीं देना होगा. राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया है.

जयपुर. बीते दिनों विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 पास होने के नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी. इसके मद्देनजर राजनीतिक नियुक्तियां की जा रही हैं. स्वायत्त शासन विभाग ने शुक्रवार को 13 नगरीय निकायों के 62 मनोनीत सदस्यों की सूची जारी की.

62 सदस्यों को नियुक्त किया गया

प्रदेश में अब तक 129 नगरीय निकायों में 687 मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति कर दी गई है. शुक्रवार को स्वायत्त शासन विभाग ने 13 निकायों के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. इनमें 62 सदस्यों को नियुक्त किया गया है. राज्यपाल की आज्ञा से स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने विभिन जिलों के नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्यों की सूची जारी की है.

पढ़ें: डूंगरपुर निकाय दूसरी बार ओडीएफ प्लस-प्लस घोषित, स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन बनने की तैयारी

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के आगामी आदेश अथवा नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका मंडल की अवधि तक के लिए नगरीय निकायों में सदस्यों का मनोनयन किया गया है.

इन निकायों में की गई मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति :

  • कामां - 5 सदस्य
  • कुम्हेर - 6 सदस्य
  • बयाना - 5 सदस्य
  • टोडाभीम - 6 सदस्य
  • पिलानी - 2 सदस्य
  • नवलगढ़ - 6 सदस्य
  • मुकुंदगढ़ - 6 सदस्य
  • बांसवाड़ा - 3 सदस्य
  • चुरू - 3 सदस्य
  • सुमेरपुर - 2 सदस्य
  • तख्तगढ़ - 6 सदस्य
  • टोडारायसिंह - 6 सदस्य
  • मालपुरा - 6 सदस्य

उधर, स्वायत्त शासन विभाग ने आउटडोर विज्ञापन साइट्स के लिए विज्ञापन की अवधि बढ़ाई है. विभाग ने नगरीय निकायों को आदेश जारी करते हुए 6 महीने की अवधि बढ़ा दी है. बढ़ी हुई अवधि के लिए विज्ञापन एजेंसियों को लाइसेंस शुल्क नहीं देना होगा. राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया है.

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