ETV Bharat / city

प्रदेश में कल से खुलेंगी शराब की दुकानें, लेकिन इन नियमों के साथ... - जयपुर में लॉकडाउन

प्रदेश में सोमवार से कंटेंनमेंट, कर्फ्यू ग्रस्त और हॉटस्पॉट क्षेत्रों के अलावा तीनों जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी. वहीं शराब की दुकान सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी. इस दौरान दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा.

प्रदेश में खुलेंगी शराब की दुकानें, Liquor shops will open
प्रदेश में खुलेंगी शराब की दुकानें
author img

By

Published : May 3, 2020, 9:57 PM IST

जयपुर. राजस्थान में 4 मई से लॉकडाउन 3.0 के तहत नई गाइडलाइन के साथ दुकाने खुलेगी. इन गाइडलाइन में सबसे बड़ी राहत शराब के दुकानदारों को मिली है. सोमवार से शराब की दुकानें खोली जाएंगी. हालांकि शराब की दुकान सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ही खुलेंगी.

प्रदेश में खुलेंगी शराब की दुकानें, Liquor shops will open
प्रदेश में खुलेंगी शराब की दुकानें

वहीं शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा. खास बात यह है कि रेड जोन में भी शराब की दुकानें खुल सकेगी. हालांकि रेड जोन में कर्फ्यू ग्रस्त कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगे. वहीं शराब के साथ ही भांग की दुकानें भी इन्हीं नियमों के साथ प्रदेश में खुलेंगी.

पढ़ेंःलॉकडाउन के कारण डूंगरपुर में फंसे 200 मजदूर, घर जाने के लिए उतरे सड़कों पर

शराब की दुकानों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में खोलने के लिए यह होंगे नियम कायदे

ग्रीन जोन -जो जिले ग्रीन जोन में है, उनमें शराब की स्वीकृत दुकाने खुल सकेंगी. प्रदेश में ग्रीन जोन में 7 जिले हैं. जिनमें बारां, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़ और चूरू आते हैं.

ऑरेंज जोन- कृषि ग्रस्त और कंटेनमेंट एरिया के अलावा बाकी बचे ऑरेंज जॉन में शराब की दुकानें खुल सकेंगे. प्रदेश में ओरेंज जोन में टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद आते हैं.

प्रदेश में खुलेंगी शराब की दुकानें, Liquor shops will open
प्रदेश में खुलेंगी शराब की दुकानें

रेड जोन- कर्फ्यू ग्रस्त कंटेनमेंट एरिया और हॉटस्पॉट के अलावा जिले की सभी शराब की दुकानें खुल सकेंगे. प्रदेश में रेड जोन में 8 जिले आते हैं. जिनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालावाड़ हैं.

पढ़ेंः SPECIAL: लॉकडाउन में किशनगढ़ मार्बल मंडी को अब तक हुआ 8,400 करोड़ का नुकसान

यह होंगे शराब की दुकानों के लिए नियम कायदे...

1. शराब की दुकानों के खुलने का समय सुबह 10:00 से 6:00 बजे तक होगा

2.शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था, 175 से अधिक लोगों पर रोक शहरी क्षेत्रों में ईपीएफ सिपाही लगाना सुनिश्चित करना होगा.

3. शराब उत्पादन की इकाइयां परिवहन और राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के दीपों और गोदांबी कोविड-19 के दिशा निर्देश और एडवाइजरी का पालन करते हुए कंटेनमेंट में कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र के अलावा संचालित रहेंगी. इसके लिए आवश्यक पास और परमिट नियम अनुसार मिलेंगे

4. यह सभी प्रावधान शराब के साथ ही भांग की दुकानों पर भी लागू होंगे

जयपुर. राजस्थान में 4 मई से लॉकडाउन 3.0 के तहत नई गाइडलाइन के साथ दुकाने खुलेगी. इन गाइडलाइन में सबसे बड़ी राहत शराब के दुकानदारों को मिली है. सोमवार से शराब की दुकानें खोली जाएंगी. हालांकि शराब की दुकान सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ही खुलेंगी.

प्रदेश में खुलेंगी शराब की दुकानें, Liquor shops will open
प्रदेश में खुलेंगी शराब की दुकानें

वहीं शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा. खास बात यह है कि रेड जोन में भी शराब की दुकानें खुल सकेगी. हालांकि रेड जोन में कर्फ्यू ग्रस्त कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगे. वहीं शराब के साथ ही भांग की दुकानें भी इन्हीं नियमों के साथ प्रदेश में खुलेंगी.

पढ़ेंःलॉकडाउन के कारण डूंगरपुर में फंसे 200 मजदूर, घर जाने के लिए उतरे सड़कों पर

शराब की दुकानों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में खोलने के लिए यह होंगे नियम कायदे

ग्रीन जोन -जो जिले ग्रीन जोन में है, उनमें शराब की स्वीकृत दुकाने खुल सकेंगी. प्रदेश में ग्रीन जोन में 7 जिले हैं. जिनमें बारां, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़ और चूरू आते हैं.

ऑरेंज जोन- कृषि ग्रस्त और कंटेनमेंट एरिया के अलावा बाकी बचे ऑरेंज जॉन में शराब की दुकानें खुल सकेंगे. प्रदेश में ओरेंज जोन में टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद आते हैं.

प्रदेश में खुलेंगी शराब की दुकानें, Liquor shops will open
प्रदेश में खुलेंगी शराब की दुकानें

रेड जोन- कर्फ्यू ग्रस्त कंटेनमेंट एरिया और हॉटस्पॉट के अलावा जिले की सभी शराब की दुकानें खुल सकेंगे. प्रदेश में रेड जोन में 8 जिले आते हैं. जिनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालावाड़ हैं.

पढ़ेंः SPECIAL: लॉकडाउन में किशनगढ़ मार्बल मंडी को अब तक हुआ 8,400 करोड़ का नुकसान

यह होंगे शराब की दुकानों के लिए नियम कायदे...

1. शराब की दुकानों के खुलने का समय सुबह 10:00 से 6:00 बजे तक होगा

2.शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था, 175 से अधिक लोगों पर रोक शहरी क्षेत्रों में ईपीएफ सिपाही लगाना सुनिश्चित करना होगा.

3. शराब उत्पादन की इकाइयां परिवहन और राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के दीपों और गोदांबी कोविड-19 के दिशा निर्देश और एडवाइजरी का पालन करते हुए कंटेनमेंट में कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र के अलावा संचालित रहेंगी. इसके लिए आवश्यक पास और परमिट नियम अनुसार मिलेंगे

4. यह सभी प्रावधान शराब के साथ ही भांग की दुकानों पर भी लागू होंगे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.