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नाबालिग से ज्यादती करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास - Jaipur News

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 जयपुर महानगर द्वितीय ने 5 साल की बच्ची से ज्यादती करने वाले अभियुक्त धनेश्वर बर्मन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

पॉक्सो कोर्ट, POCSO Court
पॉक्सो कोर्ट
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Published : Mar 22, 2021, 10:19 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 जयपुर महानगर द्वितीय ने 5 साल की बच्ची से ज्यादती करने वाले अभियुक्त धनेश्वर बर्मन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त और पीड़िता के माता-पिता कई सालों से एक साथ मजदूरी करते थे. घटना के दिन 23 अक्टूबर 2015 को पीड़िता के माता-पिता मजूदरी करने चले गए.

यह भी पढ़ेंः उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में बैठक, अजय माकन बोले- मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष से कल तक मांगे गए हैं उपयुक्त प्रत्याशियों के नाम

वहीं, अभियुक्त ने जयपुरिया अस्पताल के पास निर्माणाधीन सनसिटी प्रोजेक्ट में पीडिता के साथ ज्यादती की. पीड़िता की ओर से घटना की जानकारी देने पर उसके पिता ने बजाज नगर थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 जयपुर महानगर द्वितीय ने 5 साल की बच्ची से ज्यादती करने वाले अभियुक्त धनेश्वर बर्मन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त और पीड़िता के माता-पिता कई सालों से एक साथ मजदूरी करते थे. घटना के दिन 23 अक्टूबर 2015 को पीड़िता के माता-पिता मजूदरी करने चले गए.

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वहीं, अभियुक्त ने जयपुरिया अस्पताल के पास निर्माणाधीन सनसिटी प्रोजेक्ट में पीडिता के साथ ज्यादती की. पीड़िता की ओर से घटना की जानकारी देने पर उसके पिता ने बजाज नगर थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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