जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर महिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बलराम उर्फ कालू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए. इसी तरह शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने अभियुक्त सत्यनारायण बैरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि प्रागपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 14 वर्षीय पीड़िता 7 मई 2014 की सुबह स्कूल गई थी. जहां रास्ते से अभियुक्त ने उसका अपहरण कर ले गया. अभियुक्त ने उसे करीब 11 माह तक अलग-अलग जगहों पर रखा और कई बार दुष्कर्म किया. आखिर में पुलिस ने दिल्ली से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. वहीं, दूसरे मामले में अभियुक्त सत्यनारायण दस मार्च 2013 को करणी विहार थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता का अपहरण कर ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. जिसके चलते पीड़िता गर्भवती भी हो गई. जिसके बाद पीड़िता के भाई की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 21 दिसंबर 2014 को अहमदाबाद से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया था.
हत्या, लूट और दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास...
जयपुर. शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने घर में घुसकर लूटपाट करने और महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त विनोद कुमार मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, प्रकरण में मृतका के बेटे के नाबालिग साले के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में मामला लंबित है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 1 दिसंबर 2014 को रामकेश मीणा ने महेशनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह सुबह नौकरी पर गया था. जब शाम को वापस आया तो घर का गेट खुला था और उसकी पत्नी ओमवती के हाथ-पांव बिजली की डोरी से बंधे थे. वहीं, उसकी गला घोंटकर हत्या भी कर दी गई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त ने घर में घुसकर लूटपाट की और महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.