जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग बालिका से घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रामावतार मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग पीड़िता की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने बताया कि 28 जुलाई 2015 की रात 17 साल की पीड़िता की मां घर पर नहीं थी. पीड़िता के दोनों भाई दूसरे कमरे में सो रहे थे.
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जिसके बाद देर रात अभियुक्त ने पीड़िता के कमरे में जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के चिल्लाने पर दूसरे कमरे में सो रहे भाईयों ने आकर अभियुक्त को दुष्कर्म करते हुए पकड़ा. वहीं 29 जुलाई को पीड़िता के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत को आरोप पत्र पेश किया.