जयपुर. जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 4 ने फिरौती के लिए युवक का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले अभियुक्त शोभित जोशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर 21 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए तीन अन्य को दोषमुक्त कर दिया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि करणी विहार थाना इलाका निवासी विशाल दास को 26 नवंबर 2014 को अभियुक्त ने पार्टी करने का बहाना बनाकर बुलाया और उसका अपहरण कर लिया. इसके बाद अभियुक्त ने उसके मोबाइल से उसके परिजनों को मैसेज कर 40 लाख की फिरौती मांगी.
पढ़ेंः पुलिस ने किडनैपिंग गैंग का किया पर्दाफाश, फिरौती के 2 लाख भी किए बरामद
इसके बाद अभियुक्त ने विशाल की गला घोटकर हत्या कर लाश को दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे फेंक दिया. वहीं घटना को लेकर मृतक के भाई आशीष दास की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. जिसके बाद आदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.