जयपुर. प्रदेश में चल रहा सियासी संग्राम अब चरम पर पहुंच चुका है. विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर SOG और ATS में चल रहे प्रकरणों के बीच अब भाजपा नेता भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुलिस की शरण में पहुंच गए हैं.
शुक्रवार देर रात भाजपा प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने अशोक नगर थाने में मुख्य सचेतक महेश जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत पत्र दिया.
बता दें कि ये मुकदमा उस समय दर्ज करने के लिए भाजपा के नेता का है जब प्रदेश में सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो को लेकर सियासत गर्म है और जिसमें कांग्रेस की ओर से कथित रूप से भाजपा के नेताओं पर भी आरोप लगाया जा रहा है. शिकायत पत्र में यह लिखा गया है कि राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से महेश जोशी, रणदीप सुरजेवाला और उनके साथ अन्य आरोपीगण भाजपा की प्रतिष्ठा को अपराधिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए निरंतर मिथ्या और भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ताकि कांग्रेस में चल रहे विवाद से जनता का ध्यान हट कर भाजपा को कांग्रेस की वर्तमान दुर्दशा के लिए उत्तरदाई ठहराया जाए.
इसके साथ ही भाजपा की प्रतिष्ठा को आपराधिक मानहानि पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री निवास स्थित जयपुर में एक षड्यंत्र रचा गया और छदम व्यक्तियों की आवाज को कूटरचित करके मिथ्या रूप से भाजपा के प्रतिष्ठित नेताओं की आवाज होना बताते हुए मिथ्या फोन वार्तालाप दिखाई गई. उनमें कांग्रेसी विधायकों को करोड़ों रुपए देकर खरीदने का मिथ्या अंकित किया गया है.
यह अपराधिक कृत्य षड्यंत्र में लिप्त आरोपियों की ओर से अपने पद और अधिकारों का गंभीर दुरुपयोग करवाया गया और इस संपूर्ण अपराध में लोकेश शर्मा नामक व्यक्ति जो खुद को मुख्यमंत्री का ओएसडी बताता है की ओर से षडयंत्रपूर्वक अंजाम दिया गया.
परिवाद में यह भी लिखा गया है कि ऑडियो टेप दस्तावेज की श्रेणी के हैं जिसकी कूट रचना करके भाजपा और उसके नेता गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को निशाना बनाकर सती की गई है. इन तीनों ऑडियो टेप को लोकेश शर्मा की ओर से कुछ मीडिया कर्मियों को प्रेषित किया गया है.
वहीं, शिकायत पत्र में लिखा गया है कि दिनांक 17 जुलाई को कूकस स्थित होटल में रणदीप सुरजेवाला, गोविंद डोटासरा आदि ने इसी टेप को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से पढ़ कर प्रचारित किया और आधार बनाकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र का चीर हरण, जनमत का अपरहण और सरकार गिराने का षडयंत्र किया और इन्हीं को आधार बनाकर एसओजी के जरिए भाजपा नेताओं को गिरफ्तार करने की धमकी देकर धारा 124 ए आईपीसी के फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं जो एसओजी ने विधि के निर्देश को जानबूझकर उल्लंघन कर राष्ट्रध्वज ऐसे आजन्म कारावास से दंडित, अपराध की झूठी धाराएं लगाकर दर्ज किए गए हैं ताकि भाजपा और उसके नेताओं की प्रतिष्ठा और छवी नष्ट करने की धमकी देकर उन्हें भी पारित हो जाए और इस भय से वह मुख्यमंत्री के विरोध बंद कर दें. परिवाद में धारा 469, 471, 195, 500, 504, 505, 120 बी और 166 ए आईपीसी दर्ज कर आरोपियों और षड्यंत्र में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है.