जयपुर. जयपुर पुलिस ने एक आदेश निकाल कर मकान मालिकों को अब किरायेदारों और नौकरों के साथ ही हेल्पर की जानकारी भी पुलिस को मुहैया कराने के लिए कहा गया है. अक्सर ये देखने को मिलता है कि मकान मालिकों द्वारा हेल्पर के रूप में रखे गए लोगों की जानकारी पुलिस को नहीं दी जाती है. जब कोई वारदात हो जाती है और उनमें अगर हेल्पर की भूमिका पाई जाती है तो उसकी जानकारी जुटाना पुलिस के लिए एक कठिन काम हो जाता है. इसे देखते हुए अब हेल्पर के रूप में रखे गए लोगों की जानकारी भी मकान मालिकों द्वारा पुलिस को देना अनिवार्य किया गया है.
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एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि अनेक मकान मालिक ऐसे लोगों को भी अपने यहां मकान में रखते हैं, जिनसे वह किसी भी तरह का किराया नहीं लेते हैं और उनसे हेल्पर के रूप में काम करवाया जाता है. इसके बदले में उन्हें किसी भी तरह का कोई वेतन भी नहीं दिया जाता है. ऐसे लोगों की जानकारी मकान मालिकों द्वारा पुलिस को नहीं दी जाती है, जिसे देखते हुए एक आदेश जारी किया गया है.
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एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा कि आदेश जारी कर मकान मालिकों को हेल्पर के रूप में रखे गए लोगों की जानकारी पुलिस को मुहैया कराने के लिए कहा गया है और इसके साथ ही ऐसे तमाम लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी अनिवार्य किया गया है. जो भी मकान मालिक पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.