जयपुर. याचिका में कहा गया कि पांच हजार से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर एक भर्ती विज्ञापन जारी कर एक ही परीक्षा ली गई थी. वहीं, अब मेरिट जिलेवार बनाई जा रही है, जिसके चलते अलग-अलग जिलों में अभ्यर्थियों की कट ऑफ भी असमान आएगी. ऐसे में राज्य स्तरीय इस भर्ती की मेरिट भी राज्य स्तर पर ही बनाई जाए, जिसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यह भर्ती नियमानुसार ही की जा रही है.
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कांस्टेबल की नियुक्ति पुलिस अधीक्षक ही करते हैं. अब तक राज्य सरकार भर्ती का परिणाम भी जिलेवार ही घोषित करती आई है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने प्रकरण पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. गौरतलब है कि अदालत ने गत 8 जनवरी को आदेश जारी कर भर्ती का जिलेवार परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी.