जयपुर. शहर में शुक्रवार को जेडीए मंथन सभागार में जेडीसी गौरव गोयल ने प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. इस बैठक में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को तीन श्रेणियों में बांटकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. साथ ही आदतन शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर परीक्षण के बाद ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
जेडीसी ने निर्देश दिए कि पहली श्रेणी के तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई करें. दूसरी श्रेणी में व्यवसायिक कांपलेक्स में नियम विरुद्ध निर्माण होने, पार्किंग सुविधा, फायर फाइटिंग सिस्टम, लाइटनिंग अरेस्टर और दूसरे नियमों की पालना नहीं होने पर सख्त कार्रवाई करें. जबकि तीसरी श्रेणी के तहत निजी आवासों में नियम विरुद्ध निर्माण करने वालों से अवैध निर्माण नहीं करने के लिए समझाइश करने के निर्देश दिए.
जेडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुछ आदतन शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार की गई शिकायतों का पूर्ण रूप से परीक्षण करने के बाद ही कार्रवाई करें. इस दौरान उन्होंने प्रवर्तन अधिकारियों को कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी का सृजन करने की स्थिति में राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 175 के तहत संबंधित उपखंड अधिकारी के यहां खातेदारी निरस्त करने की अपील करने के निर्देश दिए.
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जेडीसी ने प्रवर्तन शाखा के लंबित प्रकरणों पर समुचित रूप से पैरवी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए. साथ ही प्रवर्तन शाखा द्वारा सरकारी भूमि से अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने के बाद भूमि पर तारबंदी और बाउंड्री वॉल के लिए टेंडर जारी करने के निर्देश दिए. जिससे भूमि पर भू माफियाओं द्वारा दोबारा कब्जा नहीं किया जाए.