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आयुष्मान खुराना अभिनीत 'BALA' फिल्म रिलीज पर अंतरिम रोक से इंकार, सुनवाई कल

आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म बाला की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने से जयपुर की अदालत ने इनकार कर दिया है. बाला फिल्म के खिलाफ याचिकाकर्ता ने कॉपीराइट उल्लंघन का दावा किया था. फिल्म पर अस्थाई निषेधाज्ञा पर गुरुवार को सुनवाई होगी.

रिलीज पर अंतरिम रोक से इंकार, सुनवाई कल
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Published : Nov 6, 2019, 9:32 PM IST

जयपुर. शहर के अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-15 ने बाला फिल्म को कॉपीराइट एक्ट के तहत चुनौती देने के मामले में फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार किया है. इसके साथ ही अदालत अस्थाई निषेधाज्ञा पर गुरुवार को सुनवाई करेगी.

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अदालत ने यह आदेश नमन गोयल की ओर से दायर दावे के साथ पेश प्रार्थना पत्र पर दिए. दावे में कहा गया है कि उसने वर्ष 2010 में द बिगनिंग टू गेट बेल्ड फिल्म बनाई थी. बाला फिल्म में उसके मूल आइडिया को कॉपी किया गया है. वहीं फिल्म की कहानी, संवाद और दिखाने का तरीका भी उसकी फिल्म से कॉपी किया गया है.

आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला, Bala film release case
रिलीज पर अंतरिम रोक से इंकार, सुनवाई कल

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इसके साथ ही फिल्म का ट्रेलर और शुरूआत के बीस मिनट वादी की फिल्म की कॉपी से समान मिल रही है. जबकि कॉपी करने से पहले बाला फिल्म के निर्माता और वितरक ने वादी से कोई अनुमति नहीं ली. ऐसे में यह कॉपी राइट एक्ट का उल्लंघन है. बाला फिल्म सात नवंबर को रिलीज होने वाली है. ऐसे में जब तक वादी का दावा तय नहीं हो जाता, जब तक फिल्म के रिलीज पर पाबंदी लगाई जाए.

जयपुर. शहर के अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-15 ने बाला फिल्म को कॉपीराइट एक्ट के तहत चुनौती देने के मामले में फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार किया है. इसके साथ ही अदालत अस्थाई निषेधाज्ञा पर गुरुवार को सुनवाई करेगी.

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अदालत ने यह आदेश नमन गोयल की ओर से दायर दावे के साथ पेश प्रार्थना पत्र पर दिए. दावे में कहा गया है कि उसने वर्ष 2010 में द बिगनिंग टू गेट बेल्ड फिल्म बनाई थी. बाला फिल्म में उसके मूल आइडिया को कॉपी किया गया है. वहीं फिल्म की कहानी, संवाद और दिखाने का तरीका भी उसकी फिल्म से कॉपी किया गया है.

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इसके साथ ही फिल्म का ट्रेलर और शुरूआत के बीस मिनट वादी की फिल्म की कॉपी से समान मिल रही है. जबकि कॉपी करने से पहले बाला फिल्म के निर्माता और वितरक ने वादी से कोई अनुमति नहीं ली. ऐसे में यह कॉपी राइट एक्ट का उल्लंघन है. बाला फिल्म सात नवंबर को रिलीज होने वाली है. ऐसे में जब तक वादी का दावा तय नहीं हो जाता, जब तक फिल्म के रिलीज पर पाबंदी लगाई जाए.

Intro:जयपुर। शहर के अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-15 ने बाला फिल्म को कॉपीराइट एक्ट के तहत चुनौती देने के मामले में फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा पर गुरुवार को सुनवाई करेगी। अदालत ने यह आदेश नमन गोयल की ओर से दायर दावे के साथ पेश प्रार्थना पत्र पर दिए।
Body:दावे में कहा गया है कि उसने वर्ष 2010 में द बिगनिंग टू गेट बेल्ड फिल्म बनाई थी। बाला फिल्म में उसके मूल आइडिया को कॉपी किया गया है। वहीं फिल्म की कहानी, संवाद और दिखाने का तरीका भी उसकी फिल्म से कॉपी किया गया है। इसके साथ ही फिल्म का ट्रेलर और शुरूआत के बीस मिनट वादी की फिल्म की कॉपी से समान मिल रही है। जबकि कॉपी करने से पहले बाला फिल्म के निर्माता और वितरक ने वादी से कोई अनुमति नहीं ली। ऐसे में यह कॉपी राइट एक्ट का उल्लंघन है। बाला फिल्म सात नवंबर को रिलीज होने वाली है। ऐसे में जब तक वादी का दावा तय नहीं हो जाता, जब तक फिल्म के रिलीज पर पाबंदी लगाई जाए। Conclusion:
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